MP Voter List 2026: मध्य प्रदेश मतदाता सूची से कटेंगे 42 लाख नाम, पहला ड्राफ्ट जारी; नाम कटने पर तुरंत करें ये काम

MP Voter List 2026

MP Voter List 2026

भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में MP Voter List 2026 के शुद्धिकरण के लिए चलाए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आज यानी 23 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है।

Shubham Solar Solution

सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम साल 2003 की मतदाता सूची के डेटा से मैच नहीं हुए हैं, जिसके चलते इन नामों पर विलोपन (हटाने) की तलवार लटक रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

45 दिनों का सघन अभियान और भौतिक सत्यापन

निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर से MP Voter List 2026 प्रक्रिया की शुरुआत की थी। लगभग 45 दिनों तक चले इस महाभियान में हजारों बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य फर्जी मतदाताओं, दोहरी प्रविष्टियों और मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर एक पारदर्शी MP Voter List 2026 तैयार करना है।


MP Voter List 2026: ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

आज MP Voter List 2026 ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आप दो तरीकों से अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन माध्यम (Digital Method):

    • सबसे पहले निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।

    • ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प पर क्लिक करें।

    • यहाँ आप अपनी सामान्य जानकारी (नाम, पिता का नाम, उम्र) या अपने EPIC (Voter ID) नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं।

    • Voter Helpline App डाउनलोड करके भी आप चंद सेकंड में अपना नाम देख सकते हैं।

  2. ऑफलाइन माध्यम (Traditional Method):

    • आप अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास उस मतदान केंद्र की पूरी ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होती है।

    • इसके अलावा, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी यह सूची आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई है।

नाम कट गया है तो घबराएं नहीं, 14 फरवरी तक है मौका

यदि MP Voter List 2026 की ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी वोट नहीं दे पाएंगे। आयोग ने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

  • दावा पेश करने की प्रक्रिया: आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं।

  • अंतिम तिथि: दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 14 फरवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।

  • आपत्ति दर्ज करना: यदि आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो आप फॉर्म-7 भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।


नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist)

आयोग ने आयु वर्ग के हिसाब से दस्तावेजों की श्रेणी तय की है:

  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग: केवल जन्मतिथि और स्थान का प्रमाण।

  • 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोग: स्वयं का जन्म प्रमाण और माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण।

  • 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग: स्वयं का जन्म प्रमाण और माता-पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य है।

लॉजिकल एरर और सामूहिक नाम कटने पर क्या करें?

अक्सर देखा जाता है कि एक ही पते पर 50 या 100 लोगों के नाम दर्ज होते हैं। निर्वाचन आयोग इसे ‘Logical Error’ मानता है। इस बार आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों का बीएलओ द्वारा अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में सामूहिक रूप से नाम काटे गए हैं, तो इसकी शिकायत सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) से की जा सकती है। बिना नोटिस दिए किसी भी जीवित मतदाता का नाम हटाना नियम विरुद्ध है।

महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें

  • 23 दिसंबर 2025: पहले ड्राफ्ट का प्रकाशन।

  • 14 फरवरी 2026: दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि।

  • 21 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची (MP Voter List 2026 Final) का प्रकाशन।

निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे। इसलिए आज ही लिस्ट चेक करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।


यह भी पढ़ें: सांवलिया सेठ मंदिर में ‘तालिबानी’ न्याय, दोपहर में पिटे गार्ड्स, तो रात को निर्दोष श्रद्धालु की फोड़ दी नाक!

हो सकता है आप चूक गए हों