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कहते है जो बाकी छुपाते है…

नीमच में ‘घरेलू गैस’ की कॉमर्शियल खपत पर प्रशासन का डंडा: बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट रोड की 6 होटलों पर छापा, 7 सिलेंडर जब्त


नीमच (रिपोर्टर): घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर मुनाफा कमाने वाले होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर नीमच जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देशों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट रोड पर कार्रवाई जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) श्री आर.एन. दिवाकर के नेतृत्व में टीम ने शहर के 17 प्रमुख प्रतिष्ठानों की औचक जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कई प्रसिद्ध नाश्ता सेंटर और भोजनालयों में नियमों को ताक पर रखकर कॉमर्शियल की जगह सब्सिडी वाले घरेलू (लाल) गैस सिलेंडरों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था।

इन प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज (जब्ती विवरण): विभाग ने मौके से कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं और 6 दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं।

  1. राजभोग रेस्टोरेंट (बस स्टैंड): यहाँ सबसे ज्यादा 2 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।

  2. शिव नाश्ता भण्डार (बस स्टैंड): 1 सिलेंडर जब्त।

  3. सांवरा नाश्ता सेंटर (बस स्टैंड): 1 सिलेंडर जब्त।

  4. बालाजी नाश्ता सेंटर: 1 सिलेंडर जब्त।

  5. सांवरिया भोजनालय: 1 सिलेंडर जब्त।

  6. द्वारिका रेस्टोरेंट (कलेक्ट्रेट रोड): 1 सिलेंडर जब्त।

अपर कलेक्टर कोर्ट में चलेगा केस सभी जब्त सिलेंडरों को कस्टडी में लेकर संबंधित प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act 1955) के तहत प्रकरण बनाए गए हैं। अब यह मामले अपर कलेक्टर के न्यायालय में चलेंगे, जहां इन पर भारी जुर्माना या सजा हो सकती है।

प्रशासन की चेतावनी: सुधर जाएं, वरना खैर नहीं जिला आपूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि होटलों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग और वाहनों में अवैध रिफिलिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल नीले रंग के कमर्शियल सिलेंडर का ही उपयोग करें और अपने बिल-वाउचर सुरक्षित रखें, अन्यथा अगली बार और भी कड़ी कार्रवाई होगी।

 

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Aakash Sharma (Editor) The Times of MP

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