Neemuch No Entry Rule: 7 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद, DM ने जारी किए सख्त आदेश

Neemuch No Entry Rule

Neemuch No Entry Rule

नीमच (Neemuch No Entry Rule)। शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए नीमच जिला प्रशासन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चन्द्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के व्यस्ततम इलाकों में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह Neemuch No Entry Rule तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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क्यों पड़ी इस सख्त नियम की जरूरत?

नीमच पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में इंदौर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी पृष्ठभूमि और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नीमच प्रशासन ने शहर के भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का फैसला किया। Neemuch No Entry Rule का मुख्य उद्देश्य शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तेज रफ्तार भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को शून्य पर लाना है।

समय और अवधि: कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। भारी वाहनों के लिए यह Neemuch No Entry Rule दिनांक 06 फरवरी 2026 से 06 अप्रैल 2026 तक (कुल दो माह) के लिए प्रभावी घोषित किया गया है। इस समय अवधि के दौरान चिन्हित मार्गों पर किसी भी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा।

इन 7 प्रमुख मार्गों पर रहेगा पहरा

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी सूची में शहर के लगभग सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों और अंदरूनी मार्गों को शामिल किया गया है, जहाँ Neemuch No Entry Rule सख्ती से पालन कराया जाएगा:

  1. हिंगोरिया रेलवे फाटक तिराहा: यहाँ से नीमच शहर की ओर आने वाले सभी भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

  2. भरभड़िया फंटा और जावद फंटा: इन दोनों पॉइंट से शहर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा।

  3. नाका नंबर 7 (सुराही होटल): यहाँ से फव्वारा चौक, मेसी शोरूम और स्पेटा पेट्रोल पंप तक का मार्ग नो एंट्री जोन रहेगा।

  4. अंबेडकर रोड: मेसी शोरूम चौराहा से लायन डेन तक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी।

  5. मूलचंद मार्ग: बस स्टैंड से लेकर अल्कोलाइड फैक्ट्री तक के मार्ग पर प्रतिबंध लागू होगा।

  6. आवासीय और औद्योगिक मार्ग: पंचवटी कॉलोनी रोड और चमड़ा कारखाना रोड को भी सुरक्षित जोन में शामिल किया गया है।

  7. टैगोर मार्ग और अन्य: फव्वारा चौक से चौपड़ा तक तथा विजय टॉकीज से दशहरा मैदान व गणेश मंदिर चौराहा तक भारी वाहन नहीं चल सकेंगे।

नियम तोड़ने पर होगी जेल और जुर्माना

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि Neemuch No Entry Rule का उल्लंघन करने पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यदि कोई वाहन चालक इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आम जनता की सुरक्षा के लिए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से व्यथित है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत सक्षम न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

जनता से अपील

पुलिस अधीक्षक नीमच ने आम जनता और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। Neemuch No Entry Rule न केवल जाम की समस्या से निजात दिलाएगा, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी सड़कों को सुरक्षित बनाएगा। स्थानीय पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन मार्गों पर साइन बोर्ड लगाएँ और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है और इसकी प्रतिलिपि गृह विभाग, संभागायुक्त उज्जैन और पुलिस कंट्रोल रूम सहित सभी संबंधित थानों को भेज दी गई है।


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