नीमच में ‘न्यायोत्सव: कानूनी सेवा सप्ताह 2025’ की घोषणा, 9 से 14 नवंबर तक होगा भव्य आयोजन

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नीमच | मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के मार्गदर्शन में, जिले भर में “न्यायोत्सव: कानूनी सेवा सप्ताह 2025” का आयोजन 09 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2025 तक किया जाएगा।

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सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीमच जिले में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना, विभिन्न कानूनी सेवा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना और समाज के हाशिए पर पड़े व कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है।


मुख्य उद्देश्य और गतिविधियाँ

यह उत्सव विधिक सेवा दिवस (09 नवंबर) को भी मनाएगा और इसमें विश्व शिक्षा दिवस (11 नवंबर) तथा बाल दिवस (14 नवंबर) पर केंद्रित गतिविधियाँ भी शामिल होंगी, ताकि छात्र, युवा और आम जनता कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हों।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच, द्वारा कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी:

09 नवंबर: ‘न्याय के लिए दौड़’ और प्रदर्शनी

सप्ताह की शुरुआत ‘न्याय के लिए दौड़: कानूनी जागरूकता की ओर हर कदम’ (Run for Justice Each Step Towards Legal Awareness) थीम के साथ एक सार्वजनिक जागरूकता मैराथन/वॉकथॉन और एक कानूनी जागरूकता प्रदर्शनी के साथ होगी । इस दौरान पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और “अपने अधिकार जानें” जैसे कानूनी जागरूकता विषयों पर 4-5 मिनट के शॉर्ट रोल प्ले भी आयोजित किए जाएंगे 

10 नवंबर: जेलों में विधिक शिविर

इस दिन, जिला जेलों और उप-जेलों में विशेष विधिक शिविर लगाए जाएंगे । इसका उद्देश्य कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों, पुनर्वास प्रक्रियाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में शिक्षित करना है । साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और लंबित मामलों की जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा 

11 नवंबर (विश्व शिक्षा दिवस): स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता

विश्व शिक्षा दिवस के अवसर पर, जिले के स्कूलों और कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के लिए विशेष चर्चा और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित होंगे । इन सत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल अधिकारPOCSO अधिनियम, बाल श्रम विरोधी कानून, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग जैसे प्रमुख कानूनी विषयों पर संवेदनशील बनाया जाएगा । छात्रों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए DLSA हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जाएगा 

12 नवंबर: ग्रामीण एवं श्रम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिक बस्तियों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे । नागरिकों को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, संपत्ति के अधिकार, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कानूनी जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आधार अपडेट, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और वोटर आईडी सहित आवश्यक सरकारी सेवाओं पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। पैनल वकील या PLV द्वारा व्यक्तिगत कानूनी परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा 

13 नवंबर: बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण

इस दिन बाल देखरेख संस्थाओं (Child Care Institutions) और किशोर गृहों का निरीक्षण किया जाएगा । बच्चों को उनके अधिकारों और संरक्षण कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए विधिक शिविर आयोजित किए जाएंगे 

14 नवंबर (बाल दिवस): ‘न्याय हर बच्चे के लिए’

बाल दिवस के साथ-साथ न्यायोत्सव का समापन भी होगा। इस दिन कहानी सुनाना, रोल-प्ले, निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा । सत्रों का उद्देश्य बच्चों में आत्म-विश्वास का निर्माण करना और शरीर की सुरक्षा व दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग के संबंध में जागरूकता बढ़ाना होगा । चाइल्डलाइन 1098 की जानकारी भी साझा की जाएगी । समापन पर, पैरालीगल वालंटियर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल और पैनल अधिवक्ताओं की भागीदारी के साथ एक न्यायोत्सव बाइक/साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, ताकि कानूनी सेवा योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके 

विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 अनिवार्य

पूरे सप्ताह की गतिविधियों के दौरान, टोल-फ्री कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि नीमच का प्रत्येक नागरिक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह की उपलब्धता से अवगत हो जाए।

उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने दी।

 

 

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