तस्कर जमनालाल धाकड़ पर नीमच पुलिस का शिकंजा, PIT NDPS Act Action के तहत 1 साल के लिए भेजा इंदौर जेल

PIT NDPS Act Action

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नीमच (The Times of MP): PIT NDPS Act Action मध्यप्रदेश के नीमच जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना ली है। जिले में नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस अब केवल सामान्य धाराओं में केस दर्ज नहीं कर रही, बल्कि आदतन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रखने के लिए कड़े कानून का सहारा ले रही है। इसी कड़ी में सिंगोली थाना क्षेत्र के कुख्यात तस्कर जमनालाल धाकड़ के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है।

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पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में आदतन तस्करों के खिलाफ PIT NDPS Act Action (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) लिया गया है। इस कार्रवाई के तहत आरोपी को एक वर्ष के लिए केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला PIT NDPS Act Action ?

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सिंगोली थाना क्षेत्र के ग्राम महुपुरा (पुरण) निवासी 32 वर्षीय जमनालाल पिता सोहनलाल धाकड़ लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। वह न केवल मध्यप्रदेश बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी डोडाचूरा और अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई करता था। उसके खिलाफ तस्करी के कई मामले दर्ज होने के बावजूद वह अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा था।

क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और मादक पदार्थों की तस्करी की चेन को तोड़ने के लिए सिंगोली थाना प्रभारी निरीक्षक भुरालाल भांभर ने एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया और एसडीओपी जावद रोहित राठौर के मार्गदर्शन में तैयार की गई इस फाइल में जमनालाल की पूरी क्राइम कुंडली को नत्थी किया गया।

PIT NDPS Act Action: जिला दंडाधिकारी के माध्यम से मिली मंजूरी

आदतन अपराधी जमनालाल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT NDPS) के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी (Collector) नीमच के माध्यम से संभागायुक्त उज्जैन को भेजा गया था।

उज्जैन संभाग आयुक्त ने पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्यों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 05.12.2025 को आदेश जारी किया। इस आदेश के पालन में आरोपी जमनालाल धाकड़ को गिरफ्तार कर एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कारागृह इंदौर निरुद्ध किया गया है। बता दें कि आरोपी वर्तमान में सिंगोली थाने के एक अन्य अपराध (क्र. 81/2025) में उप जेल जावद में बंद था, जहाँ से उसे अब इंदौर शिफ्ट किया गया है।

जमनालाल धाकड़ की ‘क्राइम कुंडली’: 5820 किलो डोडाचूरा का सौदागर

PIT NDPS Act Action जमनालाल धाकड़ कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में 7 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से अधिकतर एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह हजारों किलोग्राम मादक पदार्थ की हेराफेरी में शामिल रहा है।

आरोपी के प्रमुख आपराधिक प्रकरण इस प्रकार हैं:

  1. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा (2020): यह आरोपी का सबसे बड़ा कारनामा था। अपराध क्रमांक 05/2020 में इसके पास से 5820 किलोग्राम डोडाचूरा/पावडर जब्त किया गया था। यह मात्रा इतनी अधिक है कि इससे नशे का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था।

  2. थाना सिंगोली (2017): अपराध क्रमांक 73/2017 में आरोपी से 280 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त हुआ था।

  3. थाना मांडलगढ़, भीलवाड़ा (2023): राजस्थान पुलिस ने अपराध क्रमांक 264/2023 में इसे 657.69 किलोग्राम डोडाचूरा के साथ नामजद किया था।

  4. थाना सिंगोली (2025): हाल ही में अपराध क्रमांक 81/2025 में इसके पास से 75 किलोग्राम डोडाचूरा मिला, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया।

  5. अन्य अपराध: इसके अलावा बेगू (चित्तौड़गढ़), रतनगढ़ और सिंगोली में मारपीट, एक्सीडेंट और चोरी की संपत्ति रखने (IPC 341, 323, 279, 411, 473) जैसे मामले भी दर्ज हैं।

प्रशासन का सख्त संदेश: बख्शे नहीं जाएंगे तस्कर

इस कार्यवाही के बाद जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया है कि नीमच जिले को नशामुक्त बनाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह PIT NDPS Act Action केवल एक शुरुआत है। जिले में जो भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार या आदतन अपराधों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ इसी तरह की कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का यह कदम अन्य तस्करों के लिए एक खुली चेतावनी है।


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