नीमच, 11 नवंबर 2025 : मध्य प्रदेश के नीमच जिले में कृषि विभाग ने किसानों के हित में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। उर्वरक बिक्री में अनियमितता और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के स्पष्ट उल्लंघन के मामले में मनासा के तीन बड़े उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि, श्री पी.सी. पटेल के निर्देशानुसार, उर्वरक निरीक्षक द्वारा इन प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 3 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
विभाग ने बताया कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, तत्काल प्रभाव से इन तीनों विक्रेताओं के विक्रय लायसेंस को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कार्रवाई की जद में आए विक्रेता:
- तिरुपति बीज भंडार (प्रो. हर्ष ग्रोवर, मनासा)
- मेसर्स- पाटीदार कृषि सेवा केंद्र, मनासा
- मेसर्स- श्रीराम खाद बीज भंडार, मनासा






















