अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाली महिला को 02 माह का सश्रम कारावास

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नीमच। श्रीमती् अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा फीस के विवाद के कारण जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के मारपीट करने वाली आरोपीया सीमा पति मनोज शर्मा, निवासी-इन्द्रा नगर, नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कें 02 माह के सश्रम कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व दिनांक 16.02.2018 को दिन के लगभग 04 बजे जिला न्यायालय परिसर, नीमच की हैं। फरियादी अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट में आवेदन दिया गया कि आरोपी के एक प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु उनकों अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिसमें अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु 3000रू. फीस तय की गई थी, जिसमें से आरोपीया द्वारा 2200रू अदा कर दिये गये थे। फरियादी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद घटना दिनांक को शेष 800रू फीस की मांग आरोपीया से की गई तो आरोपी द्वारा इस बात को लेकर फरियादी से विवाद करते हुवे फरियादी का बैग उठाकर जाने लगी, जब फरियादी द्वारा उसको रोका गया तो आरोपी ने फरियादी का कॉलर पकड़ कर उसके साथ थप्पड़ो से मारपीट की गई व और नाखून से नोंचा गया। घटना स्थल के आस-पास बैठे अधिवक्तागण द्वारा बीच-बचाव किया गया। फरियादी के आवेदन पर से आरोपीया के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व फरियादी का मेडिकल कराया गया और विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी अधिवक्ता व चश्मदीद साक्षी अधिवक्ता प्रदीप भारतीया सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि को प्रतिकर के रूप में फरियादी को प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा की गई।

 

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