मनासा (दिलीप बोराना)। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मनासा क्षेत्र में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान तीन अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर उन्हें मौके से जब्त कर लिया। तीनों मामलों में संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला नीमच में प्रस्तुत किए गए हैं।
यह कार्रवाई नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एन. दिवाकर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। प्रशासन का कहना है कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
30 जून को हुआ निरीक्षण
30 जून 2026 को मनासा के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर ने मनासा क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान तीन स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।
निरीक्षण में जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें—
- गोपाल रामदयाल सोडानी (गुलाब जामुन की दुकान)
- श्री महाकाल बेकरी रेस्टोरेंट, मनासा
- मेसर्स सुरेश कसेरा (सरकार) की दुकान
शामिल हैं। तीनों प्रतिष्ठानों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। इस प्रकार कुल तीन सिलेंडर विभाग द्वारा मौके से जब्त किए गए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
विभाग के अनुसार तीनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला नीमच में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आगे की कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित होते हैं। यदि उनका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है और संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।
जिलेभर में जारी रहेगा अभियान
जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेगी। जिलेभर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई दुकानों, बेकरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार निरीक्षण किए जाएंगे ताकि घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग रोका जा सके।
इसके साथ ही प्रशासन वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग जैसी गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग का कहना है कि यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडरों का अवैध उपयोग या गैस की अवैध रिफिलिंग पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, बेकरी, मिठाई दुकानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है?
घरेलू एलपीजी सिलेंडर आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि इनका व्यावसायिक उपयोग न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। इसी उद्देश्य से जिले में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि गैस वितरण व्यवस्था पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनी रहे।
जिला प्रशासन भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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