नीमच, 31 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा पंचायत उप निर्वाचन-2026 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नीमच जिले के संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को आदेश जारी कर संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नीमच पंचायत उप निर्वाचन 2026 को लेकर जारी प्रशासनिक आदेश के अनुसार, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही बदली व्यवस्था
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन-2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दायरे में आने वाले नीमच जिले के संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक, आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों में निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
इस तरह नीमच पंचायत उप निर्वाचन 2026 की प्रक्रिया के साथ संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था शुरू हो गई है।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी किया आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु चंद्रा ने 31 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया। आदेश में जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यानी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ प्रशासनिक अमला आयोग की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार काम करेगा।
आदेश में क्या कहा गया?
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार—
- पंचायत उप निर्वाचन-2026 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
- नीमच जिले के संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों में यह प्रभावी रहेगी।
- आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
- निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक यह प्रभावशील रहेगी।
- संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
संबंधित ग्राम पंचायतों और वार्डों में रहेगी प्रभावी
यह आचार संहिता पूरे जिले में सामान्य रूप से लागू किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, यह संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों एवं वार्डों में प्रभावशील रहेगी, जहां पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया होनी है। इसलिए नीमच पंचायत उप निर्वाचन 2026 के तहत जिन क्षेत्रों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, वहां संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
जिला प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
परिणाम आने तक जारी रहेगी आचार संहिता
आदेश में आचार संहिता की अवधि को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसके अनुसार संबंधित क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। इसका अर्थ है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान संबंधित क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। परिणाम घोषित होने के साथ इस अवधि का समापन होगा, जैसा कि जिला प्रशासन के आदेश में बताया गया है।
अब निर्वाचन प्रक्रिया पर रहेगा प्रशासन का फोकस
पंचायत उप निर्वाचन-2026 की घोषणा के बाद अब संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियां निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ेंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए जारी किया गया है। नीमच पंचायत उप निर्वाचन 2026 के संबंध में फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी में मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता लागू होने और इसके प्रभावी रहने की अवधि की जानकारी दी गई है।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद संबंधित क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा तय नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।
ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें।






