नीमच । नीमच शहर में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनासा रोड स्थित तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में भारी गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से क्रय-विक्रय बंद करवाकर प्रतिष्ठान को शटडाउन करा दिया।
तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट पर हुई इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।
कलेक्टर के निर्देश पर चला निरीक्षण अभियान
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर बीएस कलेश के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट की जांच की गई।
रसोई में मिली गंभीर गंदगी और लापरवाही
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश प्रसाद ने बताया कि टीम जब तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान रसोई में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। वहीं तैयार भोजन और कच्ची सामग्री का भंडारण भी नियमों के विपरीत पाया गया।
वॉश बेसिन में चल रही थी ग्रेवी मशीन
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि किचन की दीवारों पर अत्यधिक गंदगी जमा थी और फ्रिज में भी खाद्य सामग्री बेहद खराब स्थिति में रखी गई थी। टीम को यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि किचन के फर्श पर लगे वॉश बेसिन के भीतर ही ग्रेवी तैयार करने की मशीन चलाई जा रही थी।
अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना।
11 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए
तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट से खाद्य सुरक्षा टीम ने कुल 11 खाद्य नमूने लिए हैं। इनमें मदर चॉइस घी, दही, तैयार प्याज ग्रेवी, मिश्रित दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, जीरा, अजवाइन, बेसन और तिल्ली शामिल हैं।
सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस निलंबित कर बंद कराया संचालन
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसी कारण प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन निलंबित किया गया और मौके पर ही संचालन बंद करवाया गया।
कर्मचारियों के दस्तावेज भी नहीं मिले
जांच के दौरान होटल में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इस पर विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि मामले की विस्तृत विवेचना कर प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया जाएगा।
बिना पंजीयन संचालित ढाबे पर भी कार्रवाई
इसी कार्रवाई अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा के खिलाफ भी कार्रवाई की। विभाग के अनुसार यह प्रतिष्ठान बिना खाद्य पंजीयन के संचालित किया जा रहा था।
इस मामले में एडीएम कोर्ट नीमच में प्रकरण दर्ज किया गया है। नियमों के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिलेभर में जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई इसी सख्ती का हिस्सा है। कलेक्टर के निर्देश पर जिलेभर में होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।
तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा टीम रही मौजूद
इस पूरी कार्रवाई में तहसीलदार संजय मालवीय एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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