पति की दूसरी शादी पर बड़ा खुलासा: शिकायत के 4 दिन बाद ही पति ने रचा दूसरा विवाह, पत्नी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
22 मई 2026, (अपडेटेड 22 मई 2026, 10:37 पूर्वाह्न IST)

नीमच। नीमच जिले में पति की दूसरी शादी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पति की दूसरी शादी रोकने के लिए समय रहते पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली। अब पीड़िता अपनी 4 साल की बेटी के साथ न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रही है।

रामपुरा थाना क्षेत्र के जमालपुरा गांव निवासी सपना कछावा ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2018 में जावद तहसील के मोरवन निवासी जोहरसिंह कछावा के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे ससुराल पक्ष और पति का व्यवहार बदल गया। महिला का आरोप है कि उससे लगातार 5 लाख रुपए और कार की मांग की जाने लगी।

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शुरू हुई प्रताड़ना

पीड़िता के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। सपना ने बताया कि उसका पति शराब पीकर घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर मारपीट करता था। कई बार परिवार और रिश्तेदारों ने समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई।

महिला ने कहा कि उसकी एक 4 साल की बेटी है और वह लंबे समय से परिवार बचाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसका पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया।

पुलिस को पहले ही दी थी जानकारी

सपना कछावा का आरोप है कि उसने 21 अप्रैल 2026 को रामपुरा थाने में आवेदन देकर पति की दूसरी शादी रुकवाने की मांग की थी। आवेदन में उसने साफ लिखा था कि उसका पति बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला का कहना है कि उसने पुलिस को शादी की संभावित तारीख और अन्य जरूरी जानकारी भी दी थी।

इसके बावजूद पुलिस स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार, इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आरोपी जोहरसिंह ने 25 अप्रैल 2026 को दूसरी शादी कर ली।

दूसरी शादी के सबूत अधिकारियों को सौंपे

अब महिला और उसके भाई ने वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरी शादी के कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज सौंपे हैं। पीड़िता का कहना है कि ये सभी साक्ष्य साबित करते हैं कि आरोपी ने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरा विवाह किया है।

महिला ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर हस्तक्षेप करती तो पति की दूसरी शादी रोकी जा सकती थी। अब उसे और उसकी बेटी को मानसिक तनाव और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

पीड़िता ने मांग की है कि आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और अवैध पुनर्विवाह की धाराओं में तत्काल मामला दर्ज किया जाए। महिला का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि उसे न्याय मिल सके।

इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब महिला ने पहले ही शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, तब समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए।

कानूनी रूप से गंभीर माना जाता है मामला

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप अलग से गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

फिलहाल पीड़िता प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। महिला का कहना है कि उसे कानून पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि उसे और उसकी बेटी को न्याय मिलेगा।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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