नीमच कैंट क्षेत्र में महिला के सामने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
01 जुलाई 2026, (अपडेटेड 01 जुलाई 2026, 5:03 अपराह्न IST)

नीमच, 1 जुलाई। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायालय ने करीब नौ वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) विशाल खाड़े की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से 1 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार यह मामला 28 जुलाई 2017 का है। घटना के समय सुबह करीब 10 बजे पीड़िता अपने घर की बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान आरोपी विनय पिता वरदीचंद, निवासी नीमच वहां पहुंचा और महिला के सामने कथित रूप से कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करने लगा। घटना से घबराई महिला तुरंत अपने कमरे के अंदर चली गई और फोन पर अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी।

पति के घर पहुंचने के बाद दोनों ने तत्काल थाना नीमच कैंट पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आवश्यक विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय में चली सुनवाई

प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष रखा गया।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की दलीलों का परीक्षण करने के बाद आरोपी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित माना। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।

धारा 509 के तहत दोषसिद्ध

न्यायालय ने आरोपी विनय को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 1,000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं।

अभियोजन पक्ष ने की प्रभावी पैरवी

इस प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ पारस मित्तल ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

मामले की प्रमुख बातें

  • घटना 28 जुलाई 2017 की सुबह की बताई गई।
  • पीड़िता घर की बालकनी में कपड़े सुखा रही थी।
  • आरोपी पर महिला के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप था।
  • शिकायत के बाद थाना नीमच कैंट में मामला दर्ज किया गया।
  • पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।
  • न्यायालय ने आरोपी को धारा 509 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।
  • आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
  • जुर्माने की राशि में से 1 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए।

न्यायालय का यह फैसला अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया। मामले में अदालत ने उपलब्ध प्रमाणों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध माना और विधि के अनुसार दंड निर्धारित किया।


ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें

Aakash Sharma
Aakash Sharmahttps://thetimesofmp.com
आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

Hot this week

पालसोड़ा एक्सीडेंट में 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर

पालसोड़ा एक्सीडेंट: नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में...

उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट: VIDEO में कैद कोच पर हमला, सिस्टम पर उठे सवाल

उज्जैन (Ujjain Crime News)। उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट का...

CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव निलंबित, 10 सितंबर की CBI कार्रवाई के बाद विभागीय आदेश

नीमच/ग्वालियर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव...

ताइक्वांडो में नीमच का दमदार प्रदर्शन, छह स्वर्ण पदक जीते

नीमच। 70वीं शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आयोजित उज्जैन...

विजय केडिया के दांव वाले इस शेयर ने 1 लाख को बनाया 2.15 करोड़

बिज़नेस डेस्क  | विजय केडिया की निवेश इकाई के...

Related Articles

Popular Categories