नीमच में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 6 वाहन मालिकों पर 3.88 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
04 जुलाई 2026, (अपडेटेड 04 जुलाई 2026, 4:41 अपराह्न IST)

नीमच, 4 जुलाई 2026। जिले में अवैध खनिज परिवहन और अवैध उत्खनन के मामलों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा कार्रवाई में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत छह अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 88 हजार 975 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर की गई।

प्रशासन के अनुसार, विभिन्न पुलिस थानों द्वारा जब्त किए गए वाहनों में बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन और अवैध उत्खनन पाए जाने पर नियमानुसार रॉयल्टी की 15 गुना राशि तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जा रही है।

कलेक्टर के निर्देश पर जारी है अभियान

प्रशासन के मुताबिक जिले में अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखी जाए।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक मामले में अलग-अलग आदेश पारित किए गए हैं।

किन मामलों में कितना अर्थदंड लगाया गया

प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित मामलों में कार्रवाई की गई—

  • पुलिस थाना नयागांव द्वारा जब्त डम्पर क्रमांक MP44ZG8103 में बिना रॉयल्टी मुरूम का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक शेखर राव पिता कमल राव शिंदे, निवासी जमुनिया खुर्द पर 2,12,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 12,000 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
  • पुलिस थाना जावद द्वारा जब्त ट्रैक्टर महिन्द्रा 585 क्रमांक MP44ZB0941 से बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अजय पिता ओमप्रकाश, निवासी सरदार मोहल्ला, नीमच सिटी पर 30,400 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इसमें 5,400 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 25,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
  • पुलिस थाना मनासा द्वारा जब्त जेसीबी 3DX क्रमांक MP44GA2254 से मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक सुरेश पिता गिरधारी रावत, निवासी ग्राम खेजड़ी, कराड़िया बरलाई पर 30,000 रुपये की शास्ति लगाई गई। इसमें 15,000 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 15,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
  • पुलिस थाना नयागांव द्वारा जब्त ट्रैक्टर महिन्द्रा युवो टेक 475 क्रमांक MP44ZD0776 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक महेश पिता रामचन्द्र जूनी, निवासी चिताखेड़ा पर 34,375 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 9,375 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 25,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
  • पुलिस थाना नयागांव द्वारा जब्त ट्रैक्टर क्रमांक AP27D2824 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दशरथ पिता जीतमल खटीक, निवासी चेनपुरा पर 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें 3,600 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 25,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
  • पुलिस थाना सिंगोली द्वारा जब्त डम्पर क्रमांक RJ06GF7870 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जगदीश पिता लट्टूलाल धाकड़, निवासी धाकड़ मोहल्ला, डोबिया, भीलवाड़ा पर 53,600 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 3,600 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 50,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।

15 दिन में राशि जमा होने के बाद ही छूटेंगे जब्त वाहन

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों में अधिरोपित अर्थदंड की राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद ही संबंधित जब्त वाहनों को मुक्त किया जाए।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन न केवल शासन को राजस्व हानि पहुंचाता है बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी कारण ऐसे मामलों में रॉयल्टी के अतिरिक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी निर्धारित नियमों के अनुसार वसूली जा रही है।

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी बनाए रखने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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