नीमच में मोबाइल लूट के आरोपी को 3 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा ₹15 हजार प्रतिकर
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
16 जुलाई 2026, (अपडेटेड 16 जुलाई 2026, 5:56 अपराह्न IST)

नीमच, 16 जुलाई। मोबाइल लूट के एक मामले में नीमच जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने झपट्टा मारकर महिला को स्कूटी से गिराने और उसका मोबाइल लूटने के मामले में आरोपी राहुल पिता कन्हैयालाल मीणा (20 वर्ष), निवासी ग्राम बोरदियाकला, जिला नीमच को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(4) के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं।

अप्रैल 2024 में हुई थी मोबाइल लूट की वारदात

शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ पारस मित्तल के अनुसार यह मोबाइल लूट की घटना 30 अप्रैल 2024 को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम अमावली महल से दुदरसी जाने वाले मार्ग के बीच स्थित घाटी क्षेत्र में हुई थी। फरियादिया सपना अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से ग्राम दुदरसी स्थित अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आए आरोपी ने झपट्टा मारकर उन्हें स्कूटी सहित नीचे गिरा दिया और उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद पीड़िता ने बघाना थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस जांच में आरोपी तक पहुंची

पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान मुखबिर तंत्र से मिली सूचना और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आरोपी राहुल मीणा की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादिया, विवेचक तथा अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ पारस मित्तल ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कठोर दंड देने का आग्रह किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी माना और मोबाइल लूट के मामले में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी पर लगाए गए 20 हजार रुपये के अर्थदंड में से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यह राशि पीड़िता को हुए नुकसान की आंशिक भरपाई के उद्देश्य से दी जाएगी।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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