चेक बाउंस विवाद खत्म करने का मौका, कल लगेगी विशेष लोक अदालत
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
17 जुलाई 2026, (अपडेटेड 17 जुलाई 2026, 7:24 अपराह्न IST)

नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार कल 18 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश सहित पूरे प्रदेश में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा। जिले में यह आयोजन नीमच, जावद और मनासा में होगा, जहां संबंधित न्यायालयों की अलग-अलग खंडपीठें गठित की गई हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के अनुसार, संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं। विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस मामलों का सहमति के आधार पर समाधान करना है।


चेक बाउंस मामलों के त्वरित निस्तारण पर रहेगा फोकस

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, विशेष लोक अदालत में केवल धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के इच्छुक हैं, तो राजीनामे के माध्यम से मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि इस व्यवस्था से संबंधित पक्षों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी।


नीमच में गठित की गई विशेष खंडपीठ

जिला मुख्यालय नीमच में आयोजित विशेष लोक अदालत के लिए निम्न न्यायिक अधिकारियों की खंडपीठ गठित की गई है—

  • श्री आलोक कुमार सक्सेना, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम)
  • श्री विशाल खड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

यह खंडपीठ चेक बाउंस मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति के आधार पर उनके निस्तारण का प्रयास करेगी।


जावद और मनासा में भी होंगी अलग-अलग खंडपीठ

जिले की अन्य तहसीलों में भी विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

जावद तहसील

जावद में गठित खंडपीठ में शामिल हैं—

  • श्री विनोद कुमार पाटीदार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
  • श्री अमित नगायच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

मनासा तहसील

मनासा में गठित खंडपीठ में शामिल हैं—

  • श्री दिनेश कुमार प्रजापति, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
  • श्री राकेश कुमार मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

इन दोनों तहसीलों में भी चेक बाउंस प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से त्वरित निस्तारण किया जाएगा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा।

उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामे की प्रक्रिया में सहयोग करें।


किन मामलों का होगा निराकरण

विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा—

  • धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दर्ज चेक बाउंस प्रकरण।
  • ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों।
  • राजीनामे के माध्यम से निस्तारित किए जा सकने वाले लंबित प्रकरण।

विशेष लोक अदालत क्यों है महत्वपूर्ण

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति से मामलों के निस्तारण से संबंधित पक्षों का समय और न्यायिक प्रक्रिया पर होने वाला खर्च कम हो सकता है। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी सहायता मिलती है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार यह विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को प्रदेशभर में एक साथ आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पहल को सफल बनाने की अपील की है।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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