मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
17 जुलाई 2026, (अपडेटेड 17 जुलाई 2026, 8:02 अपराह्न IST)

नीमच: मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नीमच जिले में पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र आवेदक विनिर्माण, सेवा तथा खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रशासन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी शासन के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।


मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत किसे मिलेगा लाभ?

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

पात्रता की प्रमुख शर्तें:

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक।
  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
  • न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रशासन ने बताया कि पात्रता पूरी करने वाले आवेदक स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


कितनी मिलेगी बैंक ऋण सुविधा?

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत व्यवसाय के प्रकार के अनुसार अलग-अलग ऋण सीमा निर्धारित की गई है।

विनिर्माण क्षेत्र

  • न्यूनतम ऋण: 50 हजार रुपये
  • अधिकतम ऋण: 50 लाख रुपये

सेवा एवं खुदरा व्यवसाय

  • न्यूनतम ऋण: 50 हजार रुपये
  • अधिकतम ऋण: 25 लाख रुपये

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार यह राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।


मिलेगा ब्याज अनुदान भी

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक परियोजना प्रारंभ होने के बाद हितग्राही को बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही प्रचलित दरों के अनुसार CGTMSE शुल्क का लाभ भी अधिकतम सात वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।

इसका उद्देश्य नए उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है।



आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • आठवीं कक्षा की अंकसूची
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आयकरदाता संबंधी घोषणा अथवा प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • प्रस्तावित उद्योग, सेवा या व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

प्रशासन ने आवेदकों से आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है।


आवेदन कैसे करें?

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार शासन के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पात्र अभ्यर्थी घर बैठे आवेदन कर सकें।


अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, स्कीम नंबर-36, औद्योगिक क्षेत्र, नीमच में संपर्क कर सकते हैं।

महाप्रबंधक ने जिले के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठाकर स्वयं का रोजगार स्थापित करें और शासन की इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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