नीमच। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामलों के आधार पर विनोद धाकड़ के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT-NDPS Act) के तहत निरुद्धीकरण (Detention) की कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद उसे केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामलों तथा तैयार किए गए विस्तृत डोजियर के आधार पर की गई।
यह कार्रवाई उज्जैन संभाग के आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी नीमच के आदेश पर की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनासा शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में मनासा थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।
PIT-NDPS Act के तहत क्यों हुई कार्रवाई?
पुलिस के अनुसार विनोद धाकड़, पिता जगदीश धाकड़, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कंजार्डा, थाना मनासा, जिला नीमच के विरुद्ध लंबे समय से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड उपलब्ध था। इन्हीं मामलों के आधार पर पुलिस ने विस्तृत डोजियर तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रशासन द्वारा डोजियर का परीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध PIT-NDPS Act के तहत निरुद्धीकरण का आदेश जारी किया गया। आदेश के पालन में आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया।
पुलिस का दावा- 10 वर्षों से सक्रिय था नेटवर्क
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विनोद धाकड़ पिछले लगभग 10 वर्षों से अवैध मादक पदार्थों के संग्रहण, परिवहन और तस्करी से जुड़े मामलों में सक्रिय था। पुलिस का दावा है कि उसका नेटवर्क केवल नीमच जिले तक सीमित नहीं था बल्कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एजेंटों और बिचौलियों का नेटवर्क तैयार कर रखा था। इसी नेटवर्क के माध्यम से अवैध गतिविधियों का संचालन किए जाने का आरोप है।
तीन एनडीपीएस मामलों का बनाया गया आधार
पुलिस के अनुसार विनोद धाकड़ के विरुद्ध वर्ष 2017 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं।
दर्ज प्रकरण
- अपराध क्रमांक 136/2017
- थाना रतनगढ़
- धारा 8/18 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट
- अपराध क्रमांक 07/2025
- थाना रतनगढ़
- धारा 8/15, 29 एवं 25 एनडीपीएस एक्ट
- अपराध क्रमांक 154/2025
- थाना मनासा
- धारा 8/15 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट
पुलिस के अनुसार इन मामलों के दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निरुद्धीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
डोजियर तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया
मनासा थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड का संकलन करते हुए विस्तृत डोजियर तैयार किया। पुलिस के अनुसार इसे जिला दंडाधिकारी नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निरुद्धीकरण का आदेश जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपियों के विरुद्ध कानून के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार जिले में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और वैधानिक प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
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