नीमच । नीमच के विकास नगर स्थित श्री टी कंपनी में खाद्य सुरक्षा टीम के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान चाय में इलायची के स्थान पर इलायची छिलके का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर विभिन्न पैकिंग में इलायची युक्त चाय का निर्माण और पैकिंग की जा रही थी। इसके बाद टीम ने खाद्य पदार्थों के चार नमूने लिए और कुल 69 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत 1,38,500 रुपये है, जप्त की।
यह कार्रवाई मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लिए गए सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। अब आगे की स्थिति प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।
श्री टी कंपनी में निरीक्षण के दौरान इलायची के स्थान पर इलायची छिलके सामने आया
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार नीमच जिले में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत 10 सितंबर को खाद्य सुरक्षा टीम ने विकास नगर स्थित श्री टी कंपनी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को प्रतिष्ठान पर चाय में इलायची के स्थान पर इलायची छिलके का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर विभिन्न पैकिंग में इलायची युक्त चाय का निर्माण एवं पैकिंग की जा रही थी।
खाद्य पदार्थों की वास्तविक गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच के लिए टीम ने मौके से अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
टीम ने इन 4 नमूनों को लिया
खाद्य सुरक्षा टीम ने श्री टी कंपनी से कुल चार नमूने जांच के लिए लिए। इनमें शामिल हैं—
- चाय
- श्रीफल गोल्ड चाय इलायची युक्त
- श्रीफल चाय इलायची युक्त
- इलायची छिलका
इन सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।
55 किलो चाय और 14 किलो इलायची छिलका जप्त
निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए भंडारित खाद्य सामग्री पर भी कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, श्रीफल गोल्ड चाय इलायची युक्त और श्रीफल चाय इलायची युक्त चाय सहित कुल 55 किलोग्राम चाय जप्त की गई। इसके अलावा मौके से 14 किलोग्राम इलायची छिलका भी जप्त किया गया। इस तरह कुल 69 किलोग्राम सामग्री जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,38,500 रुपये बताई गई है।
जप्ती की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई।
लाइसेंस की शर्तों को लेकर भी नोटिस
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमानुसार की जाएगी। हालांकि, खाद्य पदार्थों में मिलावट या निर्धारित मानकों के उल्लंघन की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसके लिए प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
भोपाल की प्रयोगशाला में होगी नमूनों की जांच
श्री टी कंपनी से लिए गए चारों नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। प्रयोगशाला रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। विभाग के अनुसार, यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वर्तमान कार्रवाई को निरीक्षण, नमूना लेने, सामग्री जप्त करने और नोटिस जारी करने के स्तर पर देखा जाना चाहिए। प्रयोगशाला रिपोर्ट के निष्कर्ष के बाद ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अंतिम स्थिति सामने आएगी।
जिले में खाद्य सुरक्षा अभियान जारी
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, जिले में नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। श्री टी कंपनी में की गई यह कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान सामने आई स्थिति के आधार पर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए हैं और संबंधित सामग्री जप्त की गई है।
अब रिपोर्ट पर टिकी आगे की कार्रवाई
फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल की जांच रिपोर्ट है। चारों नमूनों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया है या नहीं। यदि रिपोर्ट में उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो विभाग संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। तब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर श्री टी कंपनी के मामले में खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई, सामग्री की जप्ती और नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
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