मोरवन टेक्सटाइल विवाद: हाईकोर्ट ने ‘गोचर भूमि’ पर 4 सप्ताह के लिए लगाई रोक; आंदोलनकारियों को मिली बड़ी राहत
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
18 नवम्बर 2025, (अपडेटेड 18 नवम्बर 2025, 7:30 अपराह्न IST)

नीमच / इंदौर: नीमच के मोरवन में प्रस्तावित सुविधी रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर चल रहे भूमि विवाद में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच) ने एक अहम और बड़ा अंतरिम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को आवंटित गोचर (चरनोई) भूमि के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं और निर्माण कार्य पर चार सप्ताह के लिए ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है।

यह अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

गोचर भूमि का मुद्दा और कोर्ट का स्टे

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हाईकोर्ट ने PIL के बाद 4 सप्ताह का स्टे दिया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि फैक्ट्री को आवंटित की गई ज़मीन मूल रूप से गोचर (गौ-सेवा) के लिए आरक्षित थी, और इसका औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन है।

माननीय न्यायालय ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए, प्रतिवादियों (संबंधित विभाग) को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन चार सप्ताह की अवधि के दौरान, दोनों पक्षकार मौके पर ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बनाए रखेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि फिलहाल फैक्ट्री परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।

डैम प्रदूषण और किसानों का आंदोलन

हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्थानीय ग्रामीणों और किसान नेताओं के आंदोलन को बल दिया है, जो लंबे समय से इस फैक्ट्री के विरोध में थे।

  • स्थानीय विरोध: ग्रामीणों का कहना था कि गोचर भूमि के अधिग्रहण के अलावा, फैक्ट्री के संचालन से पास के डैम का पानी प्रदूषित होगा, जिससे क्षेत्र की कृषि और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ेगा।

  • किसान नेताओं की सक्रियता: इस आंदोलन में किसान नेता पूरण अहिर और राजकुमार अहीर सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आंदोलन के दौरान कुछ लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे। किसान नेता पूरण अहिर ने पहले ही घोषणा की थी कि उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा और उन्होंने जनहित याचिका (PIL) दायर करने की भी बात कही थी, जिसका असर आज कोर्ट के फैसले के रूप में दिखाई दिया है।

चार सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद ही माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

 

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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