नीमच (Neemuch News)। जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले में 2 Police Action के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने दो आरोपियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं।
इस 2 Police Action के अंतर्गत एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को सप्ताह में एक दिन थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जिला प्रशासन का बड़ा 2 Police Action
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 Police Action के तहत आरोपी जगदीश उर्फ पतंग पिता डालूराम मेघवाल निवासी एकता कॉलोनी बघाना, थाना बघाना को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी को जिला बदर अवधि के दौरान नीमच जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा प्रशासन ने आसपास के कई जिलों में भी उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है।
जिन जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है उनमें शामिल हैं:
मंदसौर
रतलाम
शाजापुर
उज्जैन
देवास
आगर मालवा
यह 2 Police Action इसलिए लिया गया क्योंकि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बघाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।
जगदीश उर्फ पतंग के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी जगदीश उर्फ पतंग लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ थाना बघाना में विभिन्न धाराओं के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं।
प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह 2 Police Action लिया गया।
जिला बदर का आदेश लागू होने के बाद आरोपी को निर्धारित अवधि तक जिले से बाहर रहना होगा। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दूसरे आरोपी पर भी Police Action
इसी क्रम में प्रशासन ने दूसरे आरोपी दिलशाद उर्फ निग्गु पिता जाकिर हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
दिलशाद उर्फ निग्गु निवासी चूड़ी गली नीमच और वर्तमान में भगवानपुरा चौराहा क्षेत्र में रह रहा है। उसके खिलाफ पुलिस थाना नीमच सिटी और केंट थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत Police Action लेते हुए आरोपी को 6 माह तक सप्ताह में एक दिन थाना नीमच सिटी में हाजिरी देने का आदेश दिया है।
थाना हाजिरी का क्या होता है मतलब
प्रशासन द्वारा जारी थाना हाजिरी आदेश का उद्देश्य आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखना होता है।
इस व्यवस्था के तहत आरोपी को निर्धारित अवधि तक हर सप्ताह एक दिन पुलिस थाने में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है।
इससे पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होती है और भविष्य में संभावित अपराधों को रोकने में मदद मिलती है।
दिलशाद उर्फ निग्गु के मामले में भी इसी कारण 2 Police Action के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
अपराध पर सख्त संदेश
नीमच प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच सख्त संदेश जाता है।
जब प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाता है तो इससे आम जनता में सुरक्षा का विश्वास मजबूत होता है।
हाल ही में लिया गया यह 2 Police Action भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रणनीति
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इस 2 Police Action के जरिए प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कदमों से शहर में सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है।
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने से आम लोगों में भरोसा बढ़ता है और कानून व्यवस्था बेहतर होती है।
जिले में हाल ही में हुई यह Police Action भी इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
आगे भी जारी रहेगा Police Action
जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।
प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है।
इसी कारण जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह का Police Action देखने को मिल सकता है।
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