बंगाल पशु वध अधिनियम: बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, खुलेआम कुर्बानी पर सख्त रोक
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
14 मई 2026, (अपडेटेड 14 मई 2026, 12:27 अपराह्न IST)

कोलकाता। बकरीद 2026 से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। नए निर्देशों के बाद बंगाल पशु वध अधिनियम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी पशु, मवेशी या भैंस का वध गैरकानूनी माना जाएगा।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पशु वध केवल नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत वधशालाओं में ही किया जा सकेगा। खुले इलाकों, सार्वजनिक स्थलों या अनधिकृत स्लॉटर हाउस में पशु वध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर सख्ती से नियम लागू करने को कहा है।

26 मई को मनाई जाएगी बकरीद

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 26 मई 2026 को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। हर साल इस अवसर पर पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इस बार बंगाल पशु वध अधिनियम के तहत नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था, स्वच्छता और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था।

राज्य प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त वधशालाओं में ही पशु वध की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक कुर्बानी या अवैध पशु वध पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

फिटनेस सर्टिफिकेट के नियम हुए सख्त

नए आदेश के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त बना दिया गया है। अब केवल नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त सहमति के बाद ही प्रमाणपत्र जारी होगा।

बंगाल पशु वध अधिनियम के अनुसार, दोनों अधिकारियों को लिखित रूप में यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित पशु वध योग्य है। केवल वही पशु प्रमाणपत्र के लिए पात्र होंगे जो अत्यधिक वृद्ध हों, गंभीर चोट से अक्षम हों, विकृत हों या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हों। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ पशुओं को वध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इससे अवैध पशु वध और फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

उल्लंघन करने पर होगी जेल और जुर्माना

सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंगाल पशु वध अधिनियम के तहत अवैध पशु वध को गंभीर अपराध माना गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है।

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का फिटनेस सर्टिफिकेट आवेदन खारिज होता है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है। इसके लिए अलग प्रशासनिक प्रक्रिया तय की गई है।

अवैध पशु व्यापार पर भी सरकार सख्त

राज्य सरकार ने पुलिस और प्रशासन को अवैध पशु व्यापार, अवैध बाजारों और अनधिकृत स्लॉटर हाउस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से अवैध पशु व्यापार और अवैध वधशालाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।

सरकार का कहना है कि केवल लाइसेंस प्राप्त और कानूनी गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों को त्योहार के दौरान विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

बंगाल पशु वध अधिनियम को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इस फैसले को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी कदम कह रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विषय बन सकता है।

राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से दूर रहें। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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