नीमच में सोशल मीडिया और गतिविधियों पर प्रतिबंध, DM ने जारी किए आदेश
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
10 नवम्बर 2025, (अपडेटेड 10 नवम्बर 2025, 11:26 अपराह्न IST)

नीमच: आगामी त्योहारों के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा ने नीमच जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 6 नवंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिला प्रशासन का मुख्य ध्यान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने पर है, जहां धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो या वीडियो को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

सोशल मीडिया पर सख़्त निगरानी

डीएम के आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति Facebook, WhatsApp, X (पूर्व में Twitter), Instagram, Hike, Telegram या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग विद्वेष फैलाने के लिए नहीं करेगा।

  • ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी: ग्रुप एडमिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्रुप में इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण न हो।
  • पुष्टि के बाद ही शेयर करें: किसी भी पोस्ट या संदेश को आगे शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी पुष्टि (verification) करना अनिवार्य होगा।
  • सामुदायिक, धार्मिक या जातिगत घृणा या वैमनस्यता पैदा करने के किसी भी प्रयास को सख्त अपराध माना जाएगा।

सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

सोशल मीडिया के अलावा, जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं:

  1. साइबर कैफे पर नियम: साइबर कैफे के मालिकों को अज्ञात व्यक्तियों को सेवा देने से पहले उनके विश्वसनीय प्रमाण पत्र (ID Proof) की जांच करनी होगी। सभी आगंतुकों का पूरा विवरण, जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, और ID प्रूफ शामिल हो, रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है। कैफे में वेब कैमरा होना और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है।
  2. किरायेदारों का सत्यापन: मकान मालिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक अपने किरायेदार का पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को सौंपने के बाद ही किराए पर दे सकेंगे।
  3. हथियारों का प्रदर्शन वर्जित: त्योहारों के दौरान लाइसेंसधारी व्यक्ति भी सार्वजनिक रूप से बंदूक, पिस्तौल, भाला, खंजर, या किसी भी अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
  4. ध्वनि विस्तारक: ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
  5. आयोजनों के लिए अनुमति: धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और रैलियों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।


ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें

Aakash Sharma
Aakash Sharmahttps://thetimesofmp.com
आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

Hot this week

पालसोड़ा एक्सीडेंट में 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर

पालसोड़ा एक्सीडेंट: नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में...

उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट: VIDEO में कैद कोच पर हमला, सिस्टम पर उठे सवाल

उज्जैन (Ujjain Crime News)। उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट का...

CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव निलंबित, 10 सितंबर की CBI कार्रवाई के बाद विभागीय आदेश

नीमच/ग्वालियर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव...

ताइक्वांडो में नीमच का दमदार प्रदर्शन, छह स्वर्ण पदक जीते

नीमच। 70वीं शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आयोजित उज्जैन...

विजय केडिया के दांव वाले इस शेयर ने 1 लाख को बनाया 2.15 करोड़

बिज़नेस डेस्क  | विजय केडिया की निवेश इकाई के...

Related Articles

Popular Categories