नीमच। नीमच जिले में पति की दूसरी शादी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पति की दूसरी शादी रोकने के लिए समय रहते पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली। अब पीड़िता अपनी 4 साल की बेटी के साथ न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रही है।
रामपुरा थाना क्षेत्र के जमालपुरा गांव निवासी सपना कछावा ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2018 में जावद तहसील के मोरवन निवासी जोहरसिंह कछावा के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे ससुराल पक्ष और पति का व्यवहार बदल गया। महिला का आरोप है कि उससे लगातार 5 लाख रुपए और कार की मांग की जाने लगी।
दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शुरू हुई प्रताड़ना
पीड़िता के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। सपना ने बताया कि उसका पति शराब पीकर घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर मारपीट करता था। कई बार परिवार और रिश्तेदारों ने समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई।
महिला ने कहा कि उसकी एक 4 साल की बेटी है और वह लंबे समय से परिवार बचाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसका पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया।
पुलिस को पहले ही दी थी जानकारी
सपना कछावा का आरोप है कि उसने 21 अप्रैल 2026 को रामपुरा थाने में आवेदन देकर पति की दूसरी शादी रुकवाने की मांग की थी। आवेदन में उसने साफ लिखा था कि उसका पति बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला का कहना है कि उसने पुलिस को शादी की संभावित तारीख और अन्य जरूरी जानकारी भी दी थी।
इसके बावजूद पुलिस स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार, इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आरोपी जोहरसिंह ने 25 अप्रैल 2026 को दूसरी शादी कर ली।
दूसरी शादी के सबूत अधिकारियों को सौंपे
अब महिला और उसके भाई ने वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरी शादी के कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज सौंपे हैं। पीड़िता का कहना है कि ये सभी साक्ष्य साबित करते हैं कि आरोपी ने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरा विवाह किया है।
महिला ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर हस्तक्षेप करती तो पति की दूसरी शादी रोकी जा सकती थी। अब उसे और उसकी बेटी को मानसिक तनाव और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
पीड़िता ने मांग की है कि आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और अवैध पुनर्विवाह की धाराओं में तत्काल मामला दर्ज किया जाए। महिला का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि उसे न्याय मिल सके।
इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब महिला ने पहले ही शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, तब समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए।
कानूनी रूप से गंभीर माना जाता है मामला
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप अलग से गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।
फिलहाल पीड़िता प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। महिला का कहना है कि उसे कानून पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि उसे और उसकी बेटी को न्याय मिलेगा।
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