ई-टोकन नियम तोड़ने पर प्रशासन का एक्शन, 4 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
18 अप्रैल 2026, (अपडेटेड 18 अप्रैल 2026, 6:15 अपराह्न IST)

नीमच। जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई ई-विकास प्रणाली के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के तहत चार दुकानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेशभर में ई-विकास प्रणाली लागू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को बिना परेशानी उर्वरक उपलब्ध कराना और अवैध बिक्री पर रोक लगाना है। इस व्यवस्था के तहत स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना ई-टोकन के उर्वरक वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जांच में सामने आई लापरवाही

16 अप्रैल 2026 को हुई जांच में सामने आया कि कुछ विक्रेताओं ने ई-टोकन व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए सीधे पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक का वितरण किया। यह गंभीर अनियमितता पाई गई, जिसके बाद उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया गया।

कार्रवाई के दायरे में आए विक्रेता—

  • श्री देव कृषि बाजार, महू रोड नीमच
  • अंबिका एग्रो एजेंसी, रामपुरा
  • विनोद कुमार मरचया, रामपुरा
  • बालाजी बीज भंडार, मनासा

इन विक्रेताओं द्वारा पीओएस मशीन से वितरण तो किया गया, लेकिन ई-विकास पोर्टल पर उसका उचित रिकॉर्ड दर्ज नहीं पाया गया।

नियमों का उल्लंघन, सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने इसे न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना माना, बल्कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन भी बताया है।

उप संचालक एवं उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी दिनेश मंडलोई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस तरह की अनियमितता से किसानों के हित प्रभावित होते हैं और वितरण प्रणाली की पारदर्शिता खत्म होती है।

तत्काल प्रभाव से लाइसेंस सस्पेंड

चारों दुकानों के रिटेलर आईडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सीधे तौर पर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश के तहत की गई है।

साथ ही संबंधित विक्रेताओं को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वे जवाब देने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के हित में जरूरी कदम

ई-विकास प्रणाली लागू करने का उद्देश्य है कि—

  • किसानों को समय पर और सही मात्रा में उर्वरक मिले
  • कालाबाजारी और स्टॉक छिपाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगे
  • पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बने

ऐसे में उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करना प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में कोई भी विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम अन्य विक्रेताओं के लिए भी चेतावनी है कि वे ई-टोकन प्रणाली का पूरी तरह पालन करें।

आगे की स्थिति पर नजर

अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित विक्रेता अपना जवाब कैसे पेश करते हैं। अगर उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किए जा सकते हैं।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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