विनोद धाकड़ पर प्रशासन का शिकंजा, PIT-NDPS Act के तहत जेल भेजा गया
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
20 जुलाई 2026, (अपडेटेड 20 जुलाई 2026, 3:23 अपराह्न IST)

नीमच। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामलों के आधार पर विनोद धाकड़ के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT-NDPS Act) के तहत निरुद्धीकरण (Detention) की कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद उसे केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामलों तथा तैयार किए गए विस्तृत डोजियर के आधार पर की गई।

यह कार्रवाई उज्जैन संभाग के आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी नीमच के आदेश पर की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनासा शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में मनासा थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

PIT-NDPS Act के तहत क्यों हुई कार्रवाई?

पुलिस के अनुसार विनोद धाकड़, पिता जगदीश धाकड़, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कंजार्डा, थाना मनासा, जिला नीमच के विरुद्ध लंबे समय से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड उपलब्ध था। इन्हीं मामलों के आधार पर पुलिस ने विस्तृत डोजियर तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रशासन द्वारा डोजियर का परीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध PIT-NDPS Act के तहत निरुद्धीकरण का आदेश जारी किया गया। आदेश के पालन में आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया।

पुलिस का दावा- 10 वर्षों से सक्रिय था नेटवर्क

पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विनोद धाकड़ पिछले लगभग 10 वर्षों से अवैध मादक पदार्थों के संग्रहण, परिवहन और तस्करी से जुड़े मामलों में सक्रिय था। पुलिस का दावा है कि उसका नेटवर्क केवल नीमच जिले तक सीमित नहीं था बल्कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ था।

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एजेंटों और बिचौलियों का नेटवर्क तैयार कर रखा था। इसी नेटवर्क के माध्यम से अवैध गतिविधियों का संचालन किए जाने का आरोप है।

तीन एनडीपीएस मामलों का बनाया गया आधार

पुलिस के अनुसार विनोद धाकड़ के विरुद्ध वर्ष 2017 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं।

दर्ज प्रकरण

  • अपराध क्रमांक 136/2017
    • थाना रतनगढ़
    • धारा 8/18 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट
  • अपराध क्रमांक 07/2025
    • थाना रतनगढ़
    • धारा 8/15, 29 एवं 25 एनडीपीएस एक्ट
  • अपराध क्रमांक 154/2025
    • थाना मनासा
    • धारा 8/15 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट

पुलिस के अनुसार इन मामलों के दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निरुद्धीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

डोजियर तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया

मनासा थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड का संकलन करते हुए विस्तृत डोजियर तैयार किया। पुलिस के अनुसार इसे जिला दंडाधिकारी नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निरुद्धीकरण का आदेश जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपियों के विरुद्ध कानून के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार जिले में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और वैधानिक प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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