मनासा । मनासा रेस्टोरेंट कार्रवाई के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के बाद मनासा के दो खाद्य प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान दोनों स्थानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय पाया गया। इसके बाद दोनों प्रतिष्ठानों का संचालन बंद कर परिसर शट डाउन कर दिया गया।


देशी तड़का रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर खामियां
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरलाई रोड तलाऊ स्थित देशी तड़का रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार यहां बासी भोजन बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान किचन में साफ-सफाई का अभाव मिला। सब्जी, रोटी और अन्य खाद्य सामग्री अस्वच्छ वातावरण में तैयार की जा रही थी। बर्तन गंदे पाए गए और फ्रिज में भी खाद्य पदार्थों का भंडारण मानकों के अनुरूप नहीं मिला।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में समाप्त हो चुका था। मौके से लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर और आटे के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
होटल किंगफिशर में भी मिला नियमों का उल्लंघन
मनासा रेस्टोरेंट कार्रवाई के दौरान टीम ने रामपुरा रोड फुलपुरा स्थित होटल किंगफिशर का भी निरीक्षण किया। यहां किचन में गंदगी, अस्वच्छ बर्तन और खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण पाया गया। निरीक्षण के समय वैध खाद्य पंजीयन भी उपलब्ध नहीं था।
विभाग ने होटल से मक्का आटे सहित दो नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजे और होटल का संचालन बंद करा दिया।
5 नमूने जांच के लिए भेजे गए
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि मनासा रेस्टोरेंट कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 5 खाद्य नमूने लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
विभाग के अनुसार बिना वैध खाद्य पंजीयन के व्यापार करना तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और विक्रय करना दंडनीय है। ऐसे मामलों में अधिकतम 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों ने संचालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
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