इंदौर/मंदसौर | इंदौर की फैमिली कोर्ट ने मंदसौर जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर वसूली वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी से न्यायालय के आदेशों का पालन करने की अपेक्षा अधिक होती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि जमा नहीं की गई तो अगली सुनवाई पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई की जा सकती है।
जानकारी के अनुसार राहुल चौहान वर्तमान में मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में जॉइंट कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। यह मामला उनके और उनकी पत्नी निर्मला चौहान के बीच चल रहे भरण-पोषण और वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को तय की गई है।
5.56 लाख रुपए की राशि बताई गई बकाया

निर्मला चौहान ने फैमिली कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें नियमित रूप से भरण-पोषण राशि नहीं मिली। याचिका के अनुसार राहुल चौहान पर 5 लाख 56 हजार रुपए की राशि बकाया है। पिछली सुनवाई में उनकी ओर से केवल 40 हजार रुपए जमा किए गए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आदेश के बावजूद शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में वसूली वारंट जारी किया जाता है और अगली तारीख तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
हर महीने 20 हजार रुपए देने का दिया गया था आदेश

निर्मला चौहान के अधिवक्ता प्रवीण कचोले के अनुसार यह मामला वर्ष 2023 से फैमिली कोर्ट में लंबित है। उन्होंने बताया कि 4 मई 2026 को अदालत ने राहुल चौहान को हर महीने 20 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इसके बाद अब तक केवल एक बार 40 हजार रुपए जमा किए गए हैं, जबकि अधिकांश राशि अभी भी बकाया है।
सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल चौहान
बुधवार को हुई सुनवाई में राहुल चौहान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता विनोद पाटीदार ने न्यायालय को बताया कि उन्हें अपने मुवक्किल की ओर से आगे की पैरवी या उपस्थिति के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रतिपक्ष की ओर से प्रभावी उपस्थिति नहीं है और न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, निर्मला चौहान ने 27 नवंबर 2025 को इंदौर महिला थाने में राहुल चौहान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में विवाह के बाद दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बाद में उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया गया।
यह मामला न्यायालय और संबंधित जांच प्रक्रिया में विचाराधीन है। इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक निर्णय आना शेष है।
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