नीमच। नीमच जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1220 किलोग्राम महुआ लाहन और 28 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की है। यह कार्रवाई 2 सितंबर 2026 को आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मनासा वृत्त के अंतर्गत अलग-अलग गांवों में की।
आबकारी विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान अवैध मदिरा से जुड़े 6 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए हैं। सभी प्रकरणों को विवेचना में लिया गया है। विभाग के मुताबिक जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 लाख 29 हजार रुपए है।
मनासा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंची टीम
विभाग के अनुसार कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. दांगी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत 2 सितंबर को आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने वृत्त मनासा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। टीम ने ग्राम पिपलिया रूड़ी, बरड़िया, सुवासरा बुजुर्ग, भदाना और मझीरिया सहित अन्य स्थानों पर जांच की।
कार्रवाई के दौरान टीम को महुआ लाहन और हाथ भट्टी मदिरा मिली, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया।
क्या-क्या जब्त हुआ?
आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्रवाई में:
- 1220 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त
- 28 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त
- 6 प्रकरण दर्ज
- प्रकरण धारा 34(1), मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत दर्ज
- जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 लाख 29 हजार रुपए
विभाग के अनुसार दर्ज किए गए प्रकरणों को आगे की विवेचना के लिए लिया गया है।
आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
नीमच अवैध मदिरा कार्रवाई में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. सिंगाड़ा, आबकारी उपनिरीक्षक पंकज राठौर, संजय कंवारे, दीपक आंजना और संजय राठौर शामिल रहे। इसके अलावा आबकारी मुख्य आरक्षक गोपाल शर्मा तथा आबकारी आरक्षक विष्णु यादव, महेश गहलोत, विलास डगिया, बलवंत भाटी, हंसराज बिलवाल, निशा राजपूत और मधुमिता मालवीय ने भी कार्रवाई में भाग लिया।
आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर जब्त सामग्री को कब्जे में लिया और संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
6 प्रकरणों में विवेचना शुरू
आबकारी विभाग के अनुसार अवैध मदिरा से संबंधित मामलों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग ने सभी मामलों को विवेचना में लिया है। विभाग की ओर से उपलब्ध जानकारी में यह बताया गया है कि कार्रवाई अलग-अलग स्थानों पर की गई थी।
आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य अवैध रूप से तैयार, संग्रहित या बेची जा रही मदिरा पर नियंत्रण करना है। 2 सितंबर की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में महुआ लाहन की जब्ती और हाथ भट्टी मदिरा बरामद होने के बाद विभाग ने संबंधित मामलों में वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाई है।
कार्रवाई का सार
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| कार्रवाई की तारीख | 2 सितंबर 2026 |
| क्षेत्र | वृत्त मनासा, नीमच |
| कार्रवाई | आबकारी विभाग की संयुक्त टीम |
| महुआ लाहन | 1220 किलोग्राम |
| हाथ भट्टी मदिरा | 28 लीटर |
| दर्ज प्रकरण | 6 |
| कानूनी धारा | धारा 34(1), म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 |
| अनुमानित बाजार मूल्य | करीब 1 लाख 29 हजार रुपए |
| प्रमुख स्थान | पिपलिया रूड़ी, बरड़िया, सुवासरा बुजुर्ग, भदाना, मझीरिया |
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