चरित्र शंका में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सज़ा
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
16 अक्टूबर 2025, (अपडेटेड 16 अक्टूबर 2025, 2:27 अपराह्न IST)

नीमच। जिला नीमच के मनासा में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमान् आशुतोष यादव ने एक सनसनीखेज मामले में चरित्र पर शंका के कारण अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास और ₹2,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह कठोर फैसला समाज में बढ़ते वैवाहिक विवादों और घरेलू हिंसा पर एक मजबूत संदेश है।

घटना का विवरण:

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात लगभग चार वर्ष पूर्व, दिनांक 11 अप्रैल 2021 को रात करीब 8:30 बजे ग्राम नलखेड़ा स्थित आरोपी रामलाल पिता भंवरलाल भील (उम्र-59 वर्ष) के खेत पर बनी झोपड़ी में हुई थी।

आरोपी के पुत्र फरियादी अर्जुन और उसके भाई प्रहलाद ने मनासा थाने में आकर सूचना दी थी कि गर्मी के चलते वे खेत पर टापरी बनाकर रह रहे थे। फरियादी ने बताया कि उसका पिता रामलाल अपनी माता मुन्नीबाई के चरित्र को लेकर शंका करता था, जिसके कारण पहले भी उनके बीच झगड़े होते रहे थे।

वारदात और कानूनी कार्रवाई:

घटना के दिन भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी के मध्य गंभीर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर, आरोपी रामलाल ने आवेश में आकर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी मुन्नीबाई के सिर पर दो-तीन वार किए। इन वारों के कारण मुन्नीबाई का सिर फट गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

फरियादी अर्जुन की सूचना पर थाना मनासा में आरोपी के विरुद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की गई। निरीक्षक कन्हैयालाल डांगी द्वारा अपराध की गंभीरता से विवेचना की गई। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक तथा सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर विवेचना पूर्ण की। इसके बाद अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का फैसला:

विचारण के दौरान, शासन की ओर से पैरवी ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंन्द्रावत ने की। उन्होंने न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी और विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए और अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। ए.जी.पी. चंन्द्रावत ने घटना की क्रूरता और गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोरतम दण्ड दिए जाने का निवेदन किया।

माननीय न्यायालय ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर आरोपी रामलाल भील को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और ₹2,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह निर्णय न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें समाज में क्रूर अपराधों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जाता है।

 

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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