बर्थडे पार्टी नहीं मिली तो दोस्त को 42 हजार का नोटिस
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
02 सितम्बर 2026, (अपडेटेड 02 सितम्बर 2026, 1:45 अपराह्न IST)

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह शहर में बर्थडे पार्टी को लेकर दोस्तों के बीच हुआ एक विवाद कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है। दमोह बर्थडे पार्टी नोटिस मामले में विशाल सिंह ने अपने दोस्त और वकील गोविंद तिवारी से 42 हजार 150 रुपए की मांग की है। आरोप है कि पार्टी देने का लिखित वादा होने के बावजूद तय तारीख पर पार्टी नहीं दी गई और फोन भी नहीं उठाया गया।

मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दोनों के बीच पार्टी को लेकर 19 अगस्त को लिखित इकरारनामा हुआ था। इसके मुताबिक 23 अगस्त को पार्टी देने की बात तय हुई थी। लेकिन तय तारीख पर कथित तौर पर पार्टी नहीं हुई। इसके बाद मामला खाने, इलाज के खर्च और कानूनी नोटिस तक पहुंच गया।

जन्मदिन पर हुआ था पार्टी का वादा

गोविंद तिवारी का जन्मदिन 10 अगस्त को था। इस मौके पर साथी वकीलों और विशाल सिंह ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया था। इसी दौरान गोविंद तिवारी ने विशाल सिंह को अलग से बर्थडे पार्टी देने का वादा किया। विशाल ने इस वादे को गंभीरता से लिया। मामला सिर्फ दोस्तों के बीच हुई बातचीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद में पार्टी की तारीख को लेकर लिखित इकरारनामा भी किया गया।

19 अगस्त को हुआ लिखित इकरारनामा

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19 अगस्त को गोविंद तिवारी और विशाल सिंह के बीच लिखित इकरारनामा हुआ। इसमें 23 अगस्त को पार्टी देने की बात तय की गई थी। लिखित समझौते के बाद विशाल सिंह को उम्मीद थी कि तय तारीख पर पार्टी होगी। इसके बाद 23 अगस्त का इंतजार किया गया। तय तारीख 23 अगस्त को विशाल सिंह कथित तौर पर बर्थडे पार्टी के इंतजार में दिनभर भूखा रहा। शाम को उसने गोविंद तिवारी से संपर्क करने के लिए फोन किया। नोटिस में किए गए दावे के अनुसार, गोविंद तिवारी ने फोन नहीं उठाया। पार्टी नहीं मिलने और संपर्क नहीं होने के बाद विशाल सिंह ने होटल में जाकर खाना खाया। यहीं से यह मामला एक अलग मोड़ लेता है।

होटल में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक विशाल सिंह ने होटल में 1,750 रुपए का खाना खाया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। विशाल के दावे के अनुसार उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। इसके बाद इलाज कराया गया, जिस पर 39 हजार 500 रुपए खर्च होने की बात कही गई है। इसके बाद विशाल सिंह ने पार्टी के लिए किए गए लिखित वादे और अपने कथित खर्च को आधार बनाकर गोविंद तिवारी को कानूनी नोटिस भेज दिया।

अब 42 हजार 150 रुपए की मांग

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दमोह बर्थडे पार्टी नोटिस में विशाल सिंह ने कुल 42 हजार 150 रुपए की रकम मांगी है। इसमें होटल में खाने और इलाज पर हुए खर्च का उल्लेख किया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार—

  • होटल में खाने पर 1,750 रुपए खर्च होने का दावा है।
  • इलाज पर 39,500 रुपए खर्च होने की बात कही गई है।
  • कानूनी नोटिस में कुल 42,150 रुपए की मांग की गई है।
  • नोटिस में 23 अगस्त को पार्टी देने के वादे का भी उल्लेख किया गया है।
  • 19 अगस्त के लिखित इकरारनामे को मामले का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है।

विशाल सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में कथित तौर पर रकम का भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही भुगतान नहीं करने की स्थिति में आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 

दोस्ती का वादा कानूनी विवाद में बदला

इस मामले की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसकी शुरुआत एक दोस्त द्वारा दी जाने वाली बर्थडे पार्टी के वादे से हुई थी। सामान्य तौर पर दोस्तों के बीच जन्मदिन की पार्टी को लेकर किए गए वादे निजी बातचीत तक सीमित रहते हैं। लेकिन यहां पार्टी की तारीख को लेकर लिखित इकरारनामा होने का दावा किया गया है। तय तारीख पर पार्टी नहीं मिलने के बाद खाने और इलाज के खर्च का हवाला देते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया। यही वजह है कि दमोह का यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

उपलब्ध जानकारी में विशाल सिंह की ओर से लगाए गए आरोप और भेजे गए कानूनी नोटिस का विवरण सामने आया है। गोविंद तिवारीका पक्ष या नोटिस पर उनका विस्तृत जवाब उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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