चित्तौड़गढ़ में बस से 300 किलो एक्सपायरी रसगुल्ले जब्त, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई कर कराया नष्ट
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
22 जुलाई 2026, (अपडेटेड 22 जुलाई 2026, 2:13 अपराह्न IST)

चित्तौड़गढ़ |राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नागौर से रतलाम जा रही यात्री बस से करीब 300 किलो एक्सपायरी रसगुल्ले जब्त किए हैं। जांच में पाया गया कि रसगुल्लों की एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी थी और वे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं थे। विभाग ने पूरे स्टॉक को जब्त कर अपनी निगरानी में नष्ट करवा दिया ताकि यह बाजार तक न पहुंच सके।

यह कार्रवाई राजस्थान के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई।

मुखबिर की सूचना पर रोकी गई बस

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागौर से रतलाम जा रही एक यात्री बस में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम सक्रिय हुई। फूड इंस्पेक्टर घनश्याम शर्मा और पुनीत जोशी ने बस को रुकवाकर उसकी जांच की। जांच के दौरान बस से करीब 300 किलो रसगुल्ले बरामद हुए।

जब पैकेटों की जांच की गई तो सभी रसगुल्लों की एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी थी।

जांच में क्या सामने आया

फूड इंस्पेक्टर पुनीत जोशी के अनुसार, रसगुल्लों के पैकेट बस में लोड कर दिए गए थे और उनके साथ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया कि यह खेप रतलाम स्थित यामिनी स्वीट्स तक पहुंचाई जानी थी। जांच में स्पष्ट हुआ कि खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, इसलिए यह उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में इसे बाजार में पहुंचने देना लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता था।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई

विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत पूरे स्टॉक को मौके पर ही जब्त कर लिया। बाद में विभाग की निगरानी में सभी एक्सपायरी रसगुल्लों को नष्ट कराया गया, ताकि इनका दोबारा किसी भी रूप में उपयोग या बिक्री न हो सके। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों तक केवल सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना है।

एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचना कानून का उल्लंघन

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की एक्सपायरी खाद्य सामग्री का परिवहन, भंडारण या बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने कहा कि जिले में आगे भी इसी तरह के जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे।

आम लोगों से की गई यह अपील

विभाग ने उपभोक्ताओं से खरीदारी के समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खरीदारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें—

  • पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य देखें।
  • बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट की जांच करें।
  • पैकेट फूला हुआ, टूटा या क्षतिग्रस्त न हो।
  • संदिग्ध खाद्य सामग्री मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना दें।
  • बिना जांचे पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदने से बचें।

जांच अभियान रहेगा जारी

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि यदि किसी दुकान, गोदाम या वाहन में एक्सपायरी, खराब या मिलावटी खाद्य सामग्री के परिवहन या बिक्री की सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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