नीमच में अवैध खनन पर कार्रवाई, 5 प्रकरणों में ₹1.12 लाख से अधिक शास्ति
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
02 सितम्बर 2026, (अपडेटेड 02 सितम्बर 2026, 3:59 अपराह्न IST)

नीमच। जिले में अवैध खनन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन से जुड़े पांच प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 1 लाख 12 हजार 280 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत की गई है।

जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जावद तहसील के नयागांव और सुवाखेड़ा क्षेत्र के मामले शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, अलग-अलग जांच के दौरान रेत पत्थर और खण्डा पत्थर के अवैध परिवहन तथा उत्खनन से जुड़े मामले सामने आए थे।

पांच मामलों में अलग-अलग लगी शास्ति

जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम नयागांव में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZD0776 से रेत पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक महेश पिता रामचन्द्र जूनी, निवासी चिताखेड़ा, तहसील जीरन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5,625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित की गई। दोनों राशियों को मिलाकर कुल 30,625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

इसी दिन ग्राम सुवाखेड़ा में महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RF1115 से खण्डा पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक जीवराज पिता मोतीलाल किर, निवासी कल्याणपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये निर्धारित किए गए। कुल मिलाकर इस मामले में 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

सुवाखेड़ा में तीन वाहनों पर भी कार्रवाई

अवैध खनन पर कार्रवाई के तहत ग्राम सुवाखेड़ा में तीन अन्य वाहनों से जुड़े मामलों में भी शास्ति लगाई गई। जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार, ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RB5741 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया था। वाहन मालिक प्रकाश पिता भूरालाल माली, निवासी मंडा गुलफरोशान, चित्तौड़गढ़, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये और 14,085 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17,685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार वाहन क्रमांक RJ09RB2009 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दिनेश पिता बाबूलाल, निवासी आकिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 14,085 रुपये निर्धारित की गई। कुल शास्ति 17,685 रुपये रही।

पांचवें मामले में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB2690 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक गोविन्द पिता भंवरलाल धनगर, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये और 14,085 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17,685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

किस मामले में कितनी शास्ति?

प्रकरणवाहन क्रमांककार्रवाईकुल शास्ति
1MP44ZD0776रेत पत्थर का अवैध परिवहन₹30,625
2RJ09RF1115खण्डा पत्थर का अवैध उत्खनन₹28,600
3RJ09RB5741खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन₹17,685
4RJ09RB2009खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन₹17,685
5MP44AB2690खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन₹17,685
कुल5 प्रकरण₹1,12,280

शास्ति जमा होने के बाद वाहन होंगे मुक्त

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। प्रशासन के अनुसार, संबंधित मामलों में जब्त वाहनों को शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार मुक्त किया जाएगा। वहीं यदि निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की कार्रवाई से क्या साफ है?

जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पांच प्रकरणों में की गई यह कार्रवाई भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इन मामलों में प्रशासन ने रॉयल्टी की निर्धारित 15 गुना राशि के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की है। पांचों मामलों को मिलाकर शास्ति की कुल राशि 1,12,280 रुपये है।

कार्रवाई के प्रमुख बिंदु

  • कुल 5 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
  • कुल ₹1,12,280 की शास्ति अधिरोपित हुई।
  • कार्रवाई जावद तहसील के नयागांव और सुवाखेड़ा क्षेत्र से जुड़े मामलों में हुई।
  • मामलों में रेत पत्थर और खण्डा पत्थर से संबंधित अवैध परिवहन/उत्खनन शामिल है।
  • शास्ति राशि जमा होने के बाद जब्त वाहन नियमानुसार मुक्त किए जाएंगे।
  • राशि निर्धारित समय में जमा नहीं होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अब शास्ति राशि जमा कराने पर नजर

अवैध खनन पर कार्रवाई के इन पांच प्रकरणों में प्रशासन ने शास्ति अधिरोपित कर दी है। अब संबंधित वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा कराए जाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशि जमा नहीं होने की स्थिति में प्रचलित नियमों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें

Aakash Sharma
Aakash Sharmahttps://thetimesofmp.com
आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

Hot this week

पालसोड़ा एक्सीडेंट में 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर

पालसोड़ा एक्सीडेंट: नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में...

उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट: VIDEO में कैद कोच पर हमला, सिस्टम पर उठे सवाल

उज्जैन (Ujjain Crime News)। उज्जैन शूटिंग रेंज मारपीट का...

CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव निलंबित, 10 सितंबर की CBI कार्रवाई के बाद विभागीय आदेश

नीमच/ग्वालियर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव...

ताइक्वांडो में नीमच का दमदार प्रदर्शन, छह स्वर्ण पदक जीते

नीमच। 70वीं शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आयोजित उज्जैन...

विजय केडिया के दांव वाले इस शेयर ने 1 लाख को बनाया 2.15 करोड़

बिज़नेस डेस्क  | विजय केडिया की निवेश इकाई के...

Related Articles

Popular Categories