CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव निलंबित, 10 सितंबर की CBI कार्रवाई के बाद विभागीय आदेश
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
12 सितम्बर 2026, (अपडेटेड 12 सितम्बर 2026, 8:58 अपराह्न IST)

नीमच/ग्वालियर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर की ओर से जारी Suspension Order No. 04/2026 के अनुसार, CBI की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), पटना द्वारा केस दर्ज करने और 10 सितंबर 2026 को गिरफ्तारी के बाद विभागीय कार्रवाई की गई।

इस मामले की कड़ी 10 सितंबर 2026 को नीमच में हुई CBI की कार्रवाई से जुड़ती है। जानकारी के अनुसार, CBI टीम ने नीमच स्थित CBN कॉलोनी में सिद्धार्थ श्रीवास्तव के सरकारी आवास पर तलाशी ली थी। इस दौरान कथित रिश्वत लेन-देन से जुड़े बैंक रिकॉर्ड, केस फाइलों और दस्तावेजों की जांच की गई थी।

इसके बाद CBN ने आधिकारिक निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव को 10 सितंबर 2026 यानी गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित माना जाएगा। आदेश के मुताबिक निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा।

10 सितंबर को नीमच में CBI की कार्रवाई

10 सितंबर 2026 को CBI की टीम ने नीमच स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कॉलोनी में कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के अनुसार, टीम सिद्धार्थ श्रीवास्तव के सरकारी आवास पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया। बताया गया कि यह जांच नशीली दवाओं की जब्ती से जुड़े एक मामले में कथित रिश्वत लेन-देन को लेकर की जा रही थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रकम के लेन-देन को लेकर CBI को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित इनपुट मिला था।

जांच के दौरान घर से पुराने मामलों की फाइलें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, इन जब्ती का विस्तृत विवरण CBI की ओर से आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है।

रिश्तेदार के खाते में रकम ट्रांसफर होने का दावा

रिपोर्ट के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई कि कथित रिश्वत की रकम सीधे अधिकारी के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई थी। इसके बजाय रकम को एक करीबी रिश्तेदार के खाते में ऑनलाइन भेजे जाने की बात सामने आई। इसी क्रम में करीब 30 से 50 लाख रुपए के कथित रिश्वत लेन-देन की जांच किए जाने की जानकारी दी गई है। बताया गया कि CBI टीम बैंक ट्रांजैक्शन, UPI रिकॉर्ड और डिजिटल भुगतान से संबंधित जानकारी की पड़ताल कर रही थी।

तलाशी के बाद थाने पहुंची CBI टीम

घटनाक्रम के अनुसार, 10 सितंबर की तलाशी देर रात तक चलने के बाद CBI टीम सिद्धार्थ श्रीवास्तव को लेकर कैंट थाने पहुंची थी। वहां कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद 11 सितंबर की सुबह उनका जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद CBI टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुई।

इस कार्रवाई के बाद मामले को लेकर नारकोटिक्स विभाग में भी हलचल की स्थिति बनी। हालांकि, मामले में आगे कितने लोग जांच के दायरे में आए हैं, इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेज में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

CBI केस के बाद CBN ने जारी किया निलंबन आदेश

CBN की ओर से जारी Suspension Order No. 04/2026 में इस घटनाक्रम को विभागीय कार्रवाई का आधार बनाया गया है। आदेश के अनुसार, CBI ACB, पटना ने केस नंबर RC0232026A0018 दर्ज किया है। इसमें सिद्धार्थ श्रीवास्तव पर कथित रूप से रिश्वत मांगने का आरोप होने और 10 सितंबर 2026 को गिरफ्तारी किए जाने का उल्लेख है।

इसके बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सेवा नियमों के तहत निलंबन का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव 10 सितंबर 2026 से निलंबित माने जाएंगे।

निलंबन आदेश में क्या कहा गया?

CBN के आदेश के मुताबिक, कार्रवाई Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 के Rule 10 के Sub-Rule (2) के तहत की गई है।

आदेश में निलंबन को गिरफ्तारी की तारीख से प्रभावी माना गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव अगले आदेश तक निलंबन में रहेंगे।

प्रमुख तथ्यजानकारी
अधिकारीसिद्धार्थ श्रीवास्तव
पदइंस्पेक्टर
विभागकेंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)
CBI इकाईACB, पटना
केस नंबरRC0232026A0018
CBI कार्रवाई10 सितंबर 2026
गिरफ्तारी10 सितंबर 2026
निलंबन प्रभावी10 सितंबर 2026
निलंबन आदेशSuspension Order No. 04/2026
निलंबनअगले आदेश तक

10 सितंबर से निलंबन तक पूरा घटनाक्रम

मामले को तारीख के क्रम में देखें तो घटनाक्रम इस प्रकार सामने आता है:

10 सितंबर 2026: नीमच में CBN कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर CBI की तलाशी की कार्रवाई हुई। कथित रिश्वत लेन-देन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की गई।

10 सितंबर की रात: तलाशी अभियान देर रात तक चला। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जांच के दायरे में रहे।

10 सितंबर 2026: CBN के निलंबन आदेश में दर्ज जानकारी के अनुसार, इसी दिन CBI ने सिद्धार्थ श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया।

11 सितंबर 2026: उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार, उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद CBI टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुई।

इसके बाद: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने Suspension Order No. 04/2026 जारी किया और निलंबन को 10 सितंबर से प्रभावी माना।

आगे की नजर CBI की जांच पर

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में CBI की ओर से इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की पुष्टि नहीं है। ऐसे में कथित रिश्वत की रकम, अन्य संभावित आरोपियों या मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

CBN की ओर से जारी निलंबन आदेश हालांकि यह स्पष्ट करता है कि CBN इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को 10 सितंबर 2026 से निलंबित कर दिया गया है और यह निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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