नीमच में खाद्य सुरक्षा नियमों पर सख्त कार्रवाई, 7 कारोबारियों पर 7 लाख रुपये का जुर्माना
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
05 जून 2026, (अपडेटेड 05 जून 2026, 6:50 अपराह्न IST)

नीमच। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सात प्रकरणों में एडीएम श्री बीएस कलेश ने खाद्य कारोबारियों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। कार्रवाई अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण, बिना पंजीयन कारोबार तथा एक्सपायरी खाद्य सामग्री के भंडारण और विक्रय के मामलों में की गई।

प्रशासन के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए थे। इसके बाद संबंधित प्रकरण एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जहां सुनवाई के बाद दंड अधिरोपित किया गया।

श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर सबसे बड़ी कार्रवाई

नीमच स्थित M/S श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर सबसे अधिक 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक, प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और विक्रय किया जा रहा था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अवसान दिनांक, USE BY DATE और BEST BEFORE निकल चुके पैक्ड खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित पाए गए।

जांच के दौरान फ्रिज में भी खाद्य सामग्री अस्वच्छ दशाओं में रखी मिली। प्रशासन ने बताया कि लोक स्वास्थ्य हित को देखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस पहले ही 16 मई 2026 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका था, जिसे न्यायालय ने भी स्थिर रखा है।

बिना पंजीयन और गंदगी में खाद्य निर्माण पर कार्रवाई

मनासा क्षेत्र में संचालित साई कृपा नमकीन पर बिना खाद्य पंजीयन नमकीन सेव, मिक्चर और आलू चिप्स के निर्माण एवं विक्रय करने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन के अनुसार, प्रतिष्ठान में खाद्य निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था।

इसी तरह मेसर्स पंकज नीरज पर भी 1 लाख रुपये का दंड लगाया गया। प्रकरण में मेथीदाना के प्रोसेस और भंडारण के दौरान अत्यंत दुर्गंधयुक्त एवं अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने का उल्लेख किया गया है।

होटल, ढाबा और मिठाई दुकानों पर भी दंड

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई है—

इन कारोबारियों पर लगा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

  • श्री तिरूपति फैमिली रेस्टोरेंट, मनासा रोड नीमच
  • श्री बालाजी होटल एंड ढाबा, केशरपुरा फोरलेन
  • होटल गणपत, मंदसौर नाका मनासा
  • बालू स्वीट्स एंड नमकीन, न्यू उषागंज कॉलोनी मनासा

प्रशासन के मुताबिक, इन प्रतिष्ठानों में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और विक्रय किया जा रहा था। कुछ मामलों में बिना खाद्य पंजीयन कारोबार तथा USE BY DATE निकलने के बाद भी खाद्य सामग्री विक्रय हेतु रखी गई थी।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दी चेतावनी

प्रशासन ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई, वैध पंजीयन तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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