Advertisement

टैक्सी टेंडर नीमच: 5 बड़ी शर्तें, जिला जनसंपर्क कार्यालय ने जारी किया नया मौका

टैक्सी टेंडर नीमच

नीमच । नीमच जिले में शासकीय कार्यों के संचालन के लिए वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए जिला जनसंपर्क कार्यालय ने टैक्सी टेंडर नीमच के तहत द्वितीय निविदा आमंत्रित की है। यह निविदा मासिक और प्रति किलोमीटर दोनों आधारों पर टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई है, जिससे स्थानीय ट्रेवल एजेंसियों को सरकारी अनुबंध हासिल करने का अवसर मिलेगा।

TOMP Advt-1

पात्रता के लिए सख्त नियम लागू

इस टैक्सी टेंडर नीमच में केवल वही ट्रेवल एजेंसियां भाग ले सकेंगी, जिनके वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत हैं। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2023 या उसके बाद का हो।

एजेंसी के पास कम से कम दो स्वयं के स्वामित्व वाले टैक्सी परमिट वाहन होना जरूरी है। किराये या अधिग्रहित वाहनों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, ताकि गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित हो सकें।

दो भागों में जमा करनी होगी निविदा

टैक्सी टेंडर नीमच के तहत निविदा प्रक्रिया को तकनीकी और वित्तीय दो भागों में विभाजित किया गया है। आवेदकों को दोनों बिड अलग-अलग बंद लिफाफों में जमा करनी होंगी।

तकनीकी बिड में आवश्यक दस्तावेज, प्रमाणपत्र और शर्तों की पूर्ति से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है। वहीं वित्तीय बिड में मासिक किराया और प्रति किलोमीटर दरों के साथ चालक वेतन, ईंधन, मरम्मत, फास्टैग और अन्य खर्चों को शामिल करना होगा।

निविदा प्रपत्र और शुल्क की जानकारी

इस टैक्सी टेंडर नीमच में भाग लेने के लिए इच्छुक एजेंसियां 500 रुपये नगद जमा कर निविदा प्रपत्र जिला जनसंपर्क कार्यालय, नीमच से प्राप्त कर सकती हैं। प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026 दोपहर 12 बजे तय की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 3 बजे समिति के समक्ष खोला जाएगा।

बैंक गारंटी जरूरी

इस टैक्सी टेंडर नीमच में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह राशि आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के नाम से होनी चाहिए।

एक साल का अनुबंध, बीच में भी समाप्त हो सकता है

इस निविदा के तहत चयनित एजेंसी के साथ अधिकतम एक वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक या वित्तीय कारणों से इसे बीच में ही समाप्त या स्थगित किया जा सकता है।

अंतिम निर्णय समिति का होगा

निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त जनसंपर्क या कलेक्टर द्वारा गठित समिति के पास रहेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की गई है।

ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें