नीमच: नीमच जिले में चीनी के भंडारण को लेकर अधिकतम स्टॉक सीमा (चीनी स्टॉक सीमा) निर्धारित कर दी गई है। अब जिले का कोई भी चीनी डीलर या व्यापारी 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही प्राप्त चीनी को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित करने पर भी रोक रहेगी।
यह व्यवस्था राज्य शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण) आदेश, 2026 के तहत लागू की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी, नीमच ने जिले के सभी संबंधित डीलरों और व्यापारियों को निर्देशों की जानकारी देते हुए प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है।
4 हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर रोक
जारी निर्देशों के अनुसार, जिले में चीनी का कारोबार करने वाले किसी भी डीलर या व्यापारी के पास अधिकतम 4 हजार क्विंटल तक का स्टॉक ही रह सकेगा। इस सीमा से अधिक चीनी का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।
निर्देशों में स्टॉक की अवधि भी निर्धारित की गई है। डीलर और व्यापारी प्राप्त चीनी को 30 दिवस से अधिक समय तक भंडारित नहीं कर सकेंगे। इसका उद्देश्य चीनी के स्टॉक और उसके भंडारण की अवधि पर निगरानी रखना है।
चीनी स्टॉक सीमा: ऑनलाइन घोषणा अनिवार्य
सभी चीनी डीलरों और व्यापारियों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए https://foodstock.dfpd.gov.in पोर्टल का उपयोग करना होगा।
व्यापारियों को पोर्टल पर चीनी के स्टॉक से संबंधित जानकारी दर्ज करने के साथ ही उसे नियमित रूप से अद्यतन भी करना होगा। स्टॉक में होने वाले बदलावों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित डीलर और व्यापारी की होगी।
उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीलर या व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत की जाएगी।
नियमों के तहत तय सीमा से अधिक चीनी का भंडारण, निर्धारित अवधि से ज्यादा स्टॉक रखना या पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा नहीं करना निर्देशों के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है। हालांकि, कार्रवाई की प्रकृति और आगे की प्रक्रिया के संबंध में अलग से कोई विवरण जारी नहीं किया गया है।
व्यापारियों से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित चीनी डीलरों और व्यापारियों से स्टॉक सीमा तथा स्टॉक घोषणा से जुड़े प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। व्यापारियों को निर्धारित सीमा के भीतर स्टॉक रखने और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर से जारी सूचना के बाद नीमच जिले में चीनी के भंडारण और स्टॉक की निगरानी इन प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।
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