धर्मांतरण नियम में बड़ा बदलाव, अब धर्म बदलने से पहले करना होगा यह जरूरी काम
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
07 अगस्त 2026, (अपडेटेड 07 अगस्त 2026, 12:10 अपराह्न IST)

रायपुर। धर्मांतरण नियम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे प्रस्तावित तिथि से 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य नियम 2026 लागू किए हैं। नए नियमों के तहत धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रत्येक मामले का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में होगी।

सरकार के अनुसार इन नए प्रावधानों का उद्देश्य धर्म परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित कानूनी व्यवस्था के तहत संचालित करना है। इसके साथ ही आवेदन की जांच, रिकॉर्ड संधारण और प्रशासनिक निगरानी को भी नियमों का हिस्सा बनाया गया है।

धर्म परिवर्तन से पहले 90 दिन पहले देनी होगी सूचना

नए धर्मांतरण नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में जिला कलेक्टर के समक्ष लिखित घोषणा पत्र जमा करना होगा। यह सूचना धर्म परिवर्तन की संभावित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले देना अनिवार्य होगी। घोषणा पत्र मिलने के बाद प्रशासन संबंधित मामले की जांच करेगा। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

हर धर्म परिवर्तन का बनेगा ऑनलाइन रिकॉर्ड

सरकार ने नए नियमों में डिजिटल निगरानी पर भी विशेष जोर दिया है। धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रत्येक आवेदन और उसकी प्रक्रिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे प्रशासन को सभी मामलों की निगरानी और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी।

घर वापसी के लिए अलग प्रक्रिया तय

नए धर्मांतरण नियम में मूल या पैतृक धर्म में लौटने यानी घर वापसी के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सरकार के अनुसार—

  • व्यक्ति को आवश्यक जानकारी प्रशासन को देनी होगी।
  • सूचना मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी।
  • इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की सहमति आवश्यक नहीं होगी।

अंतर धार्मिक विवाह के मामलों में भी लागू होंगे नियम

यदि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य अंतर धार्मिक विवाह है, तब भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। नियमों के अनुसार—

  • विवाह से कम से कम 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा।
  • प्रशासन इस सूचना को ऑनलाइन पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगा।
  • सूचना जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की होगी अहम भूमिका

बस्तर और सरगुजा संभाग के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यदि किसी मामले में प्रलोभन, दबाव या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलती है, तो ग्राम सभा अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे सकेगी। इसके आधार पर पुलिस और संबंधित अधिकारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे।

धर्म परिवर्तन कराने वाले आयोजकों के लिए भी नियम

नए प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन से जुड़े आयोजकों और संस्थाओं के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—

  • आयोजन से 30 दिन पहले पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष रहेगी।
  • संबंधित संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन पर प्रशासनिक निगरानी रखी जाएगी।

सजा और जुर्माने के प्रावधान भी तय

सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग परिस्थितियों में अलग दंड का प्रावधान किया गया है।

  • सामान्य अवैध धर्म परिवर्तन पर 7 से 10 वर्ष तक की सजा।
  • न्यूनतम 5 लाख रुपये तक जुर्माना।
  • महिला या नाबालिग के धर्म परिवर्तन के मामलों में 10 से 20 वर्ष तक की सजा।
  • भय, दबाव या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 30 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान।

क्या है नए नियमों का उद्देश्य?

सरकार के अनुसार धर्मांतरण नियम के माध्यम से धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर लाना, प्रत्येक मामले का रिकॉर्ड तैयार करना और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित करना उद्देश्य है। नए नियमों में धर्म परिवर्तन, घर वापसी, अंतर धार्मिक विवाह, ग्राम सभा की भूमिका, आयोजकों के पंजीकरण और दंड संबंधी विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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