अवैध रेत परिवहन पर नीमच में शिकंजा, 6 मामलों में 4.31 लाख की शास्ति
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
15 सितम्बर 2026, (अपडेटेड 15 सितम्बर 2026, 5:43 अपराह्न IST)

नीमच, 15 सितम्बर 2026। नीमच जिले में अवैध रेत परिवहन और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत 6 प्रकरणों में कुल 4 लाख 31 हजार 475 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन मामलों में रेत, गिट्टी, मुरूम और खंडा पत्थर के अवैध परिवहन या भंडारण से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।

ग्वालटोली में रेत परिवहन के तीन मामले

जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 3 सितम्बर 2026 को तहसील नीमच के ग्राम ग्वालटोली में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZG8978 से रेत का अवैध परिवहन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक नन्दकिशोर पिता मदनलाल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB1643 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक कुन्दल पिता छोटेलाल पटेल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1,875 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26,875 रुपये की शास्ति लगाई गई।

ग्वालटोली में ही 3 सितम्बर को ट्रैक्टर क्रमांक MP09M9860 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राजमल पिता बसंतीलाल डुंगरवाल, निवासी विकास नगर, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इस प्रकरण में कुल 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

चेनपुरा में गिट्टी के अवैध भंडारण का मामला

26 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चेनपुरा में भूमि सर्वे नंबर 368 पर खनिज गिट्टी का अवैध भंडारण पाए जाने पर के.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 54 हजार रुपये तथा 54 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

बघाना में मुरूम परिवहन पर 2.10 लाख की शास्ति

20 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के बघाना में जांच के दौरान डंपर क्रमांक RJ09GC5993 से मुरूम का अवैध परिवहन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक गोपाललाल पिता हरिराम आंजना, निवासी बसेड़ा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10,500 रुपये तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 10 हजार 500 रुपये की शास्ति लगाई गई। 6 प्रकरणों में यह सबसे अधिक शास्ति है।

जावद में खंडा पत्थर का अवैध परिवहन

9 सितम्बर 2026 को तहसील जावद में जावद थाने के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 735 क्रमांक MP44AB7225 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, वाहन मालिक अन्नु पिता भेरू, निवासी मोरका, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

राशि जमा नहीं हुई तो होगी वसूली

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। प्रशासन के अनुसार, शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में अवैध खनन, अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिज भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है।

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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