नीमच, 15 सितम्बर 2026। नीमच जिले में अवैध रेत परिवहन और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत 6 प्रकरणों में कुल 4 लाख 31 हजार 475 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन मामलों में रेत, गिट्टी, मुरूम और खंडा पत्थर के अवैध परिवहन या भंडारण से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।
ग्वालटोली में रेत परिवहन के तीन मामले
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 3 सितम्बर 2026 को तहसील नीमच के ग्राम ग्वालटोली में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZG8978 से रेत का अवैध परिवहन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक नन्दकिशोर पिता मदनलाल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB1643 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक कुन्दल पिता छोटेलाल पटेल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1,875 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26,875 रुपये की शास्ति लगाई गई।
ग्वालटोली में ही 3 सितम्बर को ट्रैक्टर क्रमांक MP09M9860 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राजमल पिता बसंतीलाल डुंगरवाल, निवासी विकास नगर, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इस प्रकरण में कुल 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
चेनपुरा में गिट्टी के अवैध भंडारण का मामला
26 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चेनपुरा में भूमि सर्वे नंबर 368 पर खनिज गिट्टी का अवैध भंडारण पाए जाने पर के.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 54 हजार रुपये तथा 54 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
बघाना में मुरूम परिवहन पर 2.10 लाख की शास्ति
20 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के बघाना में जांच के दौरान डंपर क्रमांक RJ09GC5993 से मुरूम का अवैध परिवहन पाया गया। इसके बाद वाहन मालिक गोपाललाल पिता हरिराम आंजना, निवासी बसेड़ा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10,500 रुपये तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 10 हजार 500 रुपये की शास्ति लगाई गई। 6 प्रकरणों में यह सबसे अधिक शास्ति है।
जावद में खंडा पत्थर का अवैध परिवहन
9 सितम्बर 2026 को तहसील जावद में जावद थाने के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 735 क्रमांक MP44AB7225 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, वाहन मालिक अन्नु पिता भेरू, निवासी मोरका, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
राशि जमा नहीं हुई तो होगी वसूली
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। प्रशासन के अनुसार, शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में अवैध खनन, अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिज भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है।
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