2 बच्चों की शर्त हटते ही खुश हुए युवा! मोहन यादव सरकार ने बदल दिया बड़ा नियम
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
10 जून 2026, (अपडेटेड 10 जून 2026, 12:53 अपराह्न IST)

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी से जुड़े सबसे चर्चित प्रस्तावों में शामिल “दो बच्चों वाला नियम” पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विवादित ड्राफ्ट को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं और वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिली है।

सरकार के संकेतों के मुताबिक अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी से अपात्र नहीं माना जाएगा। “दो बच्चों वाला नियम” को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेशभर में चर्चा तेज थी।

क्या था विवादित ड्राफ्ट?

सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 जून 2026 को सिविल सेवा नियम-2026 का एक नया मसौदा जारी किया था। इस ड्राफ्ट में “दो बच्चों वाला नियम” से जुड़ा प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव था।

ड्राफ्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और कर्मचारी संगठनों ने भी इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे।

मुख्यमंत्री ने दिए तुरंत निर्देश

विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले में हस्तक्षेप किया। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को “दो बच्चों वाला नियम” से जुड़े विवादित प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से हटाने और नया संशोधित मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि नए प्रस्ताव में कर्मचारियों और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

युवाओं और कर्मचारियों को मिली राहत

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच इस फैसले के बाद राहत का माहौल देखा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि “दो बच्चों वाला नियम” लागू होने पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार प्रभावित हो सकते थे।

वहीं वर्तमान सरकारी कर्मचारियों की चिंता भी अब काफी हद तक कम हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

जल्द आ सकता है नया मसौदा

सरकार अब सिविल सेवा नियमों का नया संशोधित मसौदा तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इसमें “दो बच्चों वाला नियम” से जुड़ा प्रावधान हटाया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय और आधिकारिक अधिसूचना जारी होना अभी बाकी है।

प्रशासन की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि नए नियमों में सभी पक्षों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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