नीमच। जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच रतनगढ़ थाना अंतर्गत पुलिस चौकी जाट ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, ग्राम दौलतपुरा निवासी 32 वर्षीय अम्बालाल पिता भूरालाल धाकड़ के विरुद्ध धारा 3(1) PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक साल के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है। नीमच PIT NDPS Act कार्रवाई को पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी नशाविरोधी अभियान के तहत अंजाम दिया गया।
पुलिस द्वारा जारी जानकारी में अम्बालाल को अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधी बताया गया है। इसी के तहत पुलिस चौकी जाट, थाना रतनगढ़ ने उसके विरुद्ध PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई की। हालांकि, उपलब्ध पुलिस सूचना में उसके पूर्व प्रकरणों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
रतनगढ़ की जाट पुलिस चौकी ने की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई अम्बालाल पिता भूरालाल धाकड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम दौलतपुरा, पुलिस चौकी जाट, थाना रतनगढ़, जिला नीमच के विरुद्ध की गई है। पुलिस ने उसे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधी बताया है। पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उसके विरुद्ध धारा 3(1) PIT NDPS Act की कार्रवाई की गई। इसके बाद अम्बालाल को एक साल के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है।
नीमच PIT NDPS Act कार्रवाई के संबंध में जारी सूचना में किसी नई मादक पदार्थ बरामदगी या जब्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा जिन पूर्व मामलों के आधार पर अम्बालाल को आदतन अपराधी बताया गया है, उनकी संख्या और विवरण भी उपलब्ध सूचना में नहीं है।
प्रदेशव्यापी नशाविरोधी अभियान के तहत एक्शन
पुलिस के अनुसार, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध नशाविरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नीमच जिले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। रतनगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी जाट ने इसी अभियान के तहत अम्बालाल के विरुद्ध धारा 3(1) PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है।
पुलिस द्वारा जारी सूचना में नीमच PIT NDPS Act कार्रवाई को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जोड़ा गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई रतलाम रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक निमिष अग्रवाल, नीमच पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल और जावद एसडीओपी हर्ष राठौर के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में रतनगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भूरालाल भाबर, पुलिस चौकी जाट प्रभारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह राठौर और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने इस कार्रवाई को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा बताया है।
एक साल के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, PIT NDPS Act की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई के बाद अम्बालाल को एक वर्ष के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी मुख्य रूप से PIT NDPS Act के तहत की गई कार्रवाई और एक साल के लिए निरुद्ध किए जाने से संबंधित है। उपलब्ध सूचना में वर्तमान कार्रवाई के दौरान किसी मादक पदार्थ की जब्ती, वाहन की बरामदगी या अन्य सामग्री मिलने का उल्लेख नहीं किया गया है।
ऐसे में नीमच PIT NDPS Act कार्रवाई से जुड़ी खबर में वर्तमान पुलिस सूचना के आधार पर किसी नई जब्ती या बरामदगी का दावा नहीं किया जा सकता।
जाट पुलिस चौकी की टीम की रही भूमिका
पुलिस के अनुसार, रतनगढ़ थाना अंतर्गत जाट पुलिस चौकी की टीम ने संबंधित कार्रवाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक भूरालाल भाबर, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह राठौर और उनकी टीम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। 30 जुलाई 2026 को सामने आई इस कार्रवाई में पुलिस ने अम्बालाल को मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधी बताते हुए उसके विरुद्ध PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई की जानकारी दी है।
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