जावद। नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में घर से 3.5 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त होने के मामले में जावद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विनोद कुमार पाटीदार ने शम्भूलाल पिता सेवा धाकड़, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील व थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले CBN के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने प्रकरण की जानकारी दी। उनके मुताबिक, मामला 2 मई 2023 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) कार्यालय सिंगोली को मिली मुखबिर सूचना से शुरू हुआ था।
मुखबिर सूचना मिली, फिर CBN ने बनाया निवारक दल
विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2 मई 2023 को CBN कार्यालय सिंगोली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शम्भूलाल धाकड़ ने अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ अफीम का संग्रहण कर रखा है। सूचना मिलने के बाद CBN ने कार्रवाई के लिए निवारक दल का गठन किया। टीम ने उसी दिन सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी के ग्राम डूंगरिया स्थित घर पर दबिश दी।
अभियोजन के मुताबिक, घर की तलाशी के दौरान टीम को अंदर एक कमरे में अलमारी के ऊपर स्टील का डिब्बा रखा मिला। जांच के दौरान इस डिब्बे में अफीम रखी होने की जानकारी सामने आई। CBN की कार्रवाई में कुल 3.5 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की गई। इसके बाद CBN ने शम्भूलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर मामले में आवश्यक अनुसंधान शुरू किया।
जांच पूरी होने के बाद जावद कोर्ट पहुंचा मामला
CBN द्वारा प्रकरण में अनुसंधान की कार्रवाई पूरी करने के बाद परिवाद विशेष न्यायालय, जावद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मामले में न्यायालयीन विचारण शुरू हुआ।अभियोजन के अनुसार, जिस कार्रवाई में अवैध अफीम जब्त की गई थी, उससे जुड़े साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने शासन की ओर से मामले की पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए।
विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक, विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से दोषी को कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन भी किया।
10 साल सश्रम कारावास, 1 लाख रुपये अर्थदंड
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विनोद कुमार पाटीदार की अदालत ने शम्भूलाल पिता सेवा धाकड़ को धारा 8(सी)/18(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
इस तरह CBN सिंगोली को मिली मुखबिर सूचना के बाद शुरू हुई कार्रवाई में घर से 3.5 किलो अवैध अफीम जब्त किए जाने का मामला जांच और न्यायालयीन विचारण के बाद सजा तक पहुंचा।
अलमारी के ऊपर स्टील के डिब्बे में रखी थी अफीम
विशेष लोक अभियोजक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, CBN की टीम ने 2 मई 2023 की सुबह करीब 9:30 बजे ग्राम डूंगरिया स्थित घर पर दबिश दी थी। घर के अंदर कमरे में तलाशी के दौरान अलमारी के ऊपर रखा स्टील का डिब्बा मिला था।अभियोजन के अनुसार, इसी डिब्बे में 3.5 किलोग्राम अफीम रखी हुई थी। CBN ने मौके से अवैध अफीम जब्त करने के साथ शम्भूलाल धाकड़ को गिरफ्तार किया और आवश्यक अनुसंधान के बाद मामला विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया।
घटना के करीब तीन साल बाद न्यायालय का फैसला सामने आया है, जिसमें दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने की पैरवी
इस मामले में शासन की ओर से CBN के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने पैरवी की। न्यायालयीन विचारण के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए गए और अभियोजन ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन को अधिवक्ता सुश्री दीपयिाखा रावल ने सहयोग दिया। न्यायालय ने विचारण के बाद शम्भूलाल धाकड़ को संबंधित एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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