नाबालिग हिरासत मामला: आधार कार्ड सामने आते ही पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
17 मई 2026, (अपडेटेड 17 मई 2026, 4:43 अपराह्न IST)

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में सामने आया नाबालिग हिरासत मामला अब पुलिस विभाग के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। भूपालपुरा थाना पुलिस पर आरोप है कि उसने 16 साल के किशोर को बालिग बताकर गिरफ्तार किया और करीब 24 घंटे तक थाने में रखा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मारपीट के एक मामले में शुक्रवार शाम दो युवकों को हिरासत में लिया था। इनमें एक किशोर भी शामिल था।

किशोर का कहना है कि उसने पुलिस को खुद के नाबालिग होने की जानकारी दी थी, लेकिन उसकी बात को अनदेखा कर दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने बिना आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जांचे उसे बालिग मान लिया।

आधार कार्ड से खुला पूरा मामला

यह नाबालिग हिरासत मामला तब सामने आया जब शनिवार शाम पुलिस आरोपी को लेकर गिर्वा तहसीलदार जब्बरसिंह चारण की कोर्ट पहुंची। जमानती कार्रवाई के दौरान वकील ने आरोपी का आधार कार्ड मांगा। दस्तावेज देखने पर पता चला कि आरोपी की उम्र केवल 16 साल 6 महीने है।

आधार कार्ड सामने आते ही तहसीलदार ने जमानती कार्रवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नाबालिग से जुड़े मामलों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड यानी जेजे कोर्ट में होती है, तहसीलदार कोर्ट में नहीं।

वकीलों ने लगाए गंभीर आरोप

मामला सामने आने के बाद कोर्ट परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। वकील वीरेन्द्रसिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने किशोर को 24 घंटे तक थाने में रखा, उसके साथ मारपीट की और उससे टॉयलेट तक साफ करवाए।

उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत नाबालिग को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि डिटेन किया जाता है। इसके बाद उसे सीधे जेजे कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। वकीलों का कहना है कि इस नाबालिग हिरासत मामला में कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पुलिस के जवाब पर उठे सवाल

मामले में जब भूपालपुरा थानाधिकारी आदर्श कुमार परिहार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उम्र माता-पिता से पूछकर दर्ज की गई थी। हालांकि जब उनसे दस्तावेज जांचने को लेकर सवाल किया गया तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।

यहीं से पुलिस कार्रवाई पर सवाल और गहरे हो गए हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी गिरफ्तारी में उम्र सत्यापन जरूरी प्रक्रिया होती है, खासकर तब जब मामला किशोर से जुड़ा हो।

जांच की मांग हुई तेज

फिलहाल यह नाबालिग हिरासत मामला पूरे उदयपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। किशोर को अब सोमवार को जेजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग की कार्रवाई को लेकर जांच की मांग भी तेज हो गई है।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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